कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के डाक्टर की याचिका खारिज, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य ज्ञानतारा की याचिका 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Fri, 21 Aug 2020 06:58 PM (IST) Updated:Fri, 21 Aug 2020 06:58 PM (IST)
कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के डाक्टर की याचिका खारिज, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के डाक्टर की याचिका खारिज, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के इलाज का दावा करने वाले हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर की याचिका 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अजय रस्तोगी, और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने हरियाणा के रहने वाले ओमप्रकाश वैद्य ज्ञानतारा की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में 10000 रुपये जमा कराने का आदेश दिया है।

याचिका में वैद्य ज्ञानतारा ने दावा किया था कि वह क्वालीफाइड बीए एमएस डाक्टर है और वह अपनी देशी दवाइयों से कोरोना का इलाज करते हैं। उसके पास कोरोना का इलाज है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया जाए कि वह कोरोना के इलाज में उसके (याचिकाकर्ता) द्वारा बनाई गई दवा का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने याचिका पर कहा कि इस तरह की याचिकाओं पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देते हैं।

शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लगता है कि याचिका प्रचार पाने के लिए दाखिल की गई है। इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करना कतई ठीक नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में 62,282 मरीज ठीक हुए। इन्‍हें मिलाकर अब तक कोविड-19 के 21,58,946 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। यह संख्या वर्तमान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या से 14,66,918 अधिक है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की दर घटकर 1.89 रह गई है।  

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