डेढ़ साल की बच्ची को सिगरेट से जलाने वाला आरक्षक बर्खास्त, गिरफ्तार कर भेजा जेल

बच्ची को सिगरेट से जलाने की घटना 29 अक्टूबर की रात की है। वह पूर्व में वहां किराएदार था तथा पैसे वसूली के सिलसिले में पहुंचा था। आरक्षक ने बच्ची को अपने साथ कमरे में बंद कर लिया था। पापा नहीं बोलने पर हर बार सिगरेट से दागता रहा।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 09:24 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 09:24 PM (IST)
डेढ़ साल की बच्ची को सिगरेट से जलाने वाला आरक्षक बर्खास्त, गिरफ्तार कर भेजा जेल
दुर्ग आरक्षी केंद्र में पदस्थ आरक्षक को गिरफ्तार करने की फोटो।

 बालोद, राज्‍य ब्‍यूरो। सिवनी निवासी महिला लक्ष्मी नांद्रे की डेढ़ साल की बेटी को सिगरेट से कई जगह जला देने वाले आरक्षक अविनाश राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने अमानवीय कृत्य को देखते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वह दुर्ग आरक्षी केंद्र में पदस्थ था। बच्ची द्वारा पापा नहीं कहे जाने पर यह कृत्य करने के बाद वह भिलाई पावर हाउस के एक लाज में छिपा हुआ था। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। 

भिलाई पावर हाउस के लाज में दूसरे की आइडी से कमरा लेकर छिपा हुआ था

बच्ची को सिगरेट से जलाने की घटना 29 अक्टूबर की रात की है। वह पूर्व में वहां किराएदार था तथा पैसे वसूली के सिलसिले में पहुंचा था। आरक्षक ने बच्ची को अपने साथ कमरे में बंद कर लिया था। उसे बार-बार पापा कहने को बोल रहा था। पापा नहीं बोलने पर हर बार सिगरेट से दागता रहा। बच्ची को गाल,हाथ, पैर, पीठ सहित सभी स्थानों पर दागा।

चीख-पुकार सुनकर बच्ची की मां लक्ष्मी पहुंची तो कमरा भीतर से बंद था। लक्ष्मी के शोर मचाने पर उसने दरवाजा खोला और लक्ष्मी को भी पीटा। इसके बाद फरार हो गया। बच्ची को उसने कई जगह सिगरेट से जला दिए थे। शुक्रवार सुबह लक्ष्मी घायल बेटी को लेकर थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया। 

टीआइ कुमार गौरव साहू ने कहा कि आरोपित ने बच्ची को जलाने की बात स्वीकारी है। उसके खिलाफ धारा 294, 323, 324 आइपीसी के अलावा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2015 एवं धारा 3(2) (प),(क) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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