ICAI की एक अधिसूचना से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हम यहां सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि उन्होंने उस रिट याचिका में विविध याचिका (एमए) दाखिल क्यों की है जिसे शीर्ष अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है ।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 07:44 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 07:44 PM (IST)
ICAI की एक अधिसूचना से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हम यहां सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं हैं
पीठ ने कहा, हम इस याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया जिसमें अगले महीने होने वाली सीए परीक्षाओं के संबंध में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी एक अधिसूचना से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा, 'हम यहां हर चीज को ठीकठाक करने के लिए नहीं हैं।'

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि उन्होंने उस रिट याचिका में विविध याचिका (एमए) दाखिल क्यों की है जिसे शीर्ष अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है।

पीठ ने कहा, 'हम इस याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हैं। याचिकाकर्ता को यह आजादी होगी कि जब जरूरी हो तो वह जरूरी संशोधन करने के लिए संबंधित प्राधिकारी का ध्यानाकर्षण करा सकेंगे।'

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को आइसीएआइ द्वारा आठ नवंबर को जारी अधिसूचना के बारे में बताया जिसमें कोरोना महामारी के मद्देनजर दिसंबर, 2021 की सीए परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों, परीक्षा अधिकारियों और अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है। पीठ ने कहा, 'आप एमए कैसे दाखिल कर सकते हैं। आप किसी सर्कुलर पर सवाल उठा रहे हैं।'

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