आज से Youtube की वीडियो से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्‍स, जानें नया नियम

वैसे बता दें कि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे जो आपको अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके वीडियो को भारत में ज्‍यादा देखा गया है और अमेरिका में कम तो ऐसे वीडियो पर टैक्‍स बहुत कम आएगा।

By TilakrajEdited By: Publish:Tue, 01 Jun 2021 08:53 AM (IST) Updated:Tue, 01 Jun 2021 09:08 AM (IST)
आज से Youtube की वीडियो से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्‍स, जानें नया नियम
आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे, जो आपको अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं

 नई दिल्‍ली, जेएनएन। क्‍या आप एक यूट्यूबर हैं? यदि आपका जवाब हां है, तो आज से आपकी कमाई का पूरा हिस्‍सा आपकी जेब में नहीं जाएगा। अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यह आपकी कमाई का जरिया है तो आज (1 जून, 2021) से आपकी होने वाली कमाई पर टैक्स लग जाएगा। जी हां, टैक्‍स। इसका मतलब ये है कि अब आपको यूट्यूब पर टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि, अमेरिका के कंटेंट क्रिएटर्स पर कोई टैक्स नहीं लेगा, लेकिन भारत समेत दुनिया के बाकी सभी कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।

आज दुनियाभर में Youtube पर वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसे कमाना बेहद सामान्‍य-सा हो गया है। भारत में भी लाखों ऐसे लोग हैं, जो रोजाना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। कुछ लोगों ने इसे ही अपनी फुलटाइम जॉब बना लिया है। ऐसे लोगों को आज से बड़ा झटका लगने वाला है।

वैसे बता दें कि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे, जो आपको अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके वीडियो को भारत में ज्‍यादा देखा गया है और अमेरिका में कम, तो ऐसे वीडियो पर टैक्‍स बहुत कम आएगा। वहीं, यहीं इसका उल्‍टा होता है, तो आपको टैक्‍स ज्‍यादा चुकाना पड़ेगा। दरअसल, अभी किसी अन्‍य देश में यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्‍स नहीं लगाया है।

टैक्स के दायरे में भारतीय Youtube कंटेंट क्रिएटर्स भी आएंगे, जिन्हें कमाई पर 24 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से टैक्स देना होगा। YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को नये नियम के तहत अपनी कमाई का 31 मई से पहले खुलासा करना होगा। ऐसे में गूगल की ओर से यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स से 15 फीसदी के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। वहीं, 31 मई तक कमाई का खुलासा न करने पर कंपनी यूजर से 24 फीसद टैक्स लिया जाएगा।

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