सीमापार से ड्रग्स तस्करी के सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट लगाने के आदेश
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड(Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सीमापार से ड्रग्स की तस्करी मामले में NDPS एक्ट लगाया जाएगा
नई दिल्ली, प्रेट्र। सीमापार से ड्रग्स की तस्करी पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सरकार ने सीमा शुल्क विभाग और अपनी खुफिया एजेंसियों को ऐसे सभी मामलों में सख्त एनडीपीएस (नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट, 1985 लगाने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद सीमापार से ड्रग्स की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना है। इस कानून में 10 से 20 साल के सख्त कारावास के साथ साथ एक से दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने इस संबंध में अपनी दो खुफिया एजेंसियों राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) और वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) के प्रमुखों व अन्य को निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह का आधिकारिक पत्र पिछले महीने सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (रोकथाम) के मुख्य आयुक्तों को भी भेजा गया था।
निर्देश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि सीमापार से नार्कोटिक ड्रग्स के सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट भी लगाया जाना चाहिए। मालूम हो कि ड्रग्स तस्करी के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ही प्रमुख एजेंसी है। डीआरआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जागरूकता की कमी या फिर अंतर विभागीय जटिलताओं से बचने के लिए कुछ मामलों में एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाया जा रहा था, इसीलिए ये निर्देश जारी करने की जरूरत पड़ी है।
BSF ने स्पेशल सर्च अभियान में भारत-पाक सीमा पर पकड़ी छह किलोग्राम हेरोइन
सेक्टर खाई महिल स्थित बीएसएफ की 136 बटालियन के जवानों ने शनिवार सुबह चलाए स्पेशल सर्च अभियान में चेक पोस्ट बारेके में छह किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। यह हेरोइन प्लास्टिक के कैन में से मिली। इसे सीज कर लिया गया है। गत गत दिवस भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से आठ किलो हेरोइन बरामद की गई थी।