कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश तत्काल ऐसी प्रैक्टिस बंद करें
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिग बाजार में ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपये की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से ऐसा करना बंद करे।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बिग बाजार में ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपये की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से ग्राहकों से कैरी बैग की कीमत वसूलना बंद करे। एनसीडीआरसी ने इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम और चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसलों को सही ठहराते हुए बिग बाजार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।
अलग से ली जाती है कीमत
एनसीडीआरसी के प्रिसाइडिंग मेंबर दिनेश सिंह ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर रिटेल आउटलेट अपने ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन्हें खरीदा हुआ सामान ले जाने में सुविधा हो। बिग बाजार भी पहले ग्राहकों को मुफ्त में पॉलीथिन का कैरी बैग उपलब्ध कराता था। अब उसने पॉलीथिन के बैग की जगह कपड़े का कैरी बैग देना शुरू कर दिया है, जिसकी अलग से कीमत ली जाती है।
ग्राहकों को पहले करें सूचित
आयोग ने कहा कि आउटलेट में खरीदारी के लिए घुसने और चीजें चुनने से पहले ग्राहकों का यह जानने का अधिकार है कि उनसे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जाएगी। साथ ही यह जानने का भी अधिकार है कि उस कैरी बैग की कीमत कितनी होगी। इस बारे में प्रमुखता से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना रिटेल आउटलेट के प्रवेश द्वार पर भी दी जानी चाहिए ताकि ग्राहक आउटलेट के अंदर जाने और चीजें चुनने से पहले यह तय कर सके कि उसे यहां से खरीदारी करनी है कि नहीं क्योंकि उससे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जाएगी।
भुगतान करते वक्त कैरी बैग की कीमत बताना गलत
आयोग ने आदेश में कहा कि यह नहीं हो सकता कि ग्राहक के चीजें चुन लेने के बाद पेमेंट काउंटर पर भुगतान करते समय उसे बताया जाए कि उससे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जाएगी। या पेमेंट काउंटर पर नोटिस लगा हो कि कैरी बैग की अलग से कीमत ली जाएगी। भुगतान काउंटर पर ग्राहक को कैरी बैग के लिए अलग से कीमत देने की बात बताने से न वह सिर्फ परेशान और प्रताड़ित महसूस करेगा बल्कि उसका आउटलेट में घुसने और सामान चुनने से पहले जानकारी होने का अधिकार भी प्रभावित होता है।
तुरंत बंद करें ऐसी प्रैक्टिस
आयोग ने उपभोक्ता कानून की धारा 39 (1)(जी) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिग बाजार के चीफ एक्जीक्यूटिव को आदेश दिया है कि वह आउटलेट में खरीदारी के लिए जाने और सामान चुनने से पूर्व नोटिस दिए बिना ग्राहकों से भुगतान के समय उनसे कैरी बैग की अलग से कीमत वसूलने की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से बंद करे। आयोग ने कहा कि कैरी बैग को एक निश्चित कीमत पर ग्राहक को बेचना भी सामान माना जाएगा और उपभोक्ता कानून दायरे में आएगा।