Love Jihad: सोहेल से सनी बन कर युवती को ऐसे फंसाया प्रेम जाल में, शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार

बड़वानी जिले के पलसूद निवासी सोहेल पुत्र मंजूर मंसूरी ने अपना नाम सनी बताकर चार वर्ष पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। बड़वानी थाने में शून्य पर कायमी कर प्रकरण आगे की जांच के लिए घटनास्थल वाले पलसूद थाने भेज दिया गया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 18 Jan 2021 10:30 PM (IST) Updated:Mon, 18 Jan 2021 10:30 PM (IST)
Love Jihad: सोहेल से सनी बन कर युवती को ऐसे  फंसाया प्रेम जाल में, शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार
मप्र के बड़वानी जिले की वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस (प्रतिकात्मक तस्वीर)

इंदौर, जेएनएन। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में बनाए गए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 के तहत रविवार रात बड़वानी जिले में प्रकरण दर्ज हुआ है। यह संभवत: इस अध्यादेश के तहत दर्ज प्रदेश का पहला मामला है। जिले के पलसूद निवासी सोहेल पुत्र मंजूर मंसूरी ने अपना नाम सनी बताकर चार वर्ष पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। बड़वानी थाने में शून्य पर कायमी कर प्रकरण आगे की जांच के लिए घटनास्थल वाले पलसूद थाने भेज दिया गया है।

बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि सोहेल के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 के प्रविधानों के तहत व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत जिले का यह पहला प्रकरण है। 22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि सोहेल अपना मत छुपाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर सोहेल ने उसके साथ मारपीट भी की।

ऐसे फंसाया प्रेम जाल में

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले जब वह मामा के यहां एक कार्यक्रम में गई थी, तब सोहेल वहां साउंड सिस्टम लेकर आया था। इस दौरान उसने किसी से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझसे बात करने लगा। बाद में धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ गई। यह दोस्ती प्यार में बदली और सोहेल ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। करीब दो वर्ष पूर्व ही युवती को सोहेल के धर्म के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन सोहेल ने माफी मांगते हुए प्यार का वास्ता दिया और शादी करने का वादा किया। इसके बाद करीब एक वर्ष पूर्व युवती को पता चला कि सोहेल शादीशुदा भी है और उसका एक बच्चा भी है।

इस पर पीड़िता ने उससे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इन्कार कर दिया। इसके बाद सोहेल अक्सर उससे लड़ाई करने लगा और उसके साथ मारपीट भी की। तंग आकर युवती ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपित के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश- 2020 की धारा तीन व पांच (धमकी, प्रलोभन या बल प्रयोग व शादी का झांसा देना) और दुष्कर्म, मारपीट व गाली-गलौज की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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