काला हिरण शिकार मामला: सोनाली,सैफ और तब्‍बू की मुश्किलें बढ़ीं

राजस्‍थान सरकार ने सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्‍बू, सैफ अली खान को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है।

By Monika MinalEdited By: Publish:Sat, 15 Sep 2018 03:49 PM (IST) Updated:Sat, 15 Sep 2018 04:00 PM (IST)
काला हिरण शिकार मामला: सोनाली,सैफ और तब्‍बू की मुश्किलें बढ़ीं
काला हिरण शिकार मामला: सोनाली,सैफ और तब्‍बू की मुश्किलें बढ़ीं

जोधपुर (एएनआइ)। राजस्‍थान के जोधपुर में घटित काला हिरण शिकार मामले को लेकर राज्‍य सरकार ने हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है।  मामले के आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी करने के खिलाफ राजस्‍थान सरकार ने अब हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था। मामले में पांच महीनों के बाद राज्‍य सरकार का यह निर्णय आया है।

1998 में फिल्‍म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर में दो हिरणों के शिकार मामले में दोषी पाए जाने के बाद सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा दी गई थी वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान के सह-अभिनेताओं सैफ, नीलम, तब्‍बू और सोनाली को बरी कर दिया था।

अगस्‍त में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया कि सलमान खान को देश से बाहर जाने के लिए हर बार अनुमति लेनी पड़ेगी। उल्‍लेखनीय है कि अभिनेताओं पर जिस काले हिरण के शिकार मामले में आरोप लगाया गया वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है।

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