असम में आदर्श आचार संहिता प्रभावी, चुनाव आयोग ने 12 आइपीएस और छह एपीएस अफसरों के तबादले पर लगाई रोक

आयोग को जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने 26 फरवरी को ही 12 आइपीएस और छह एपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। इसलिए राज्य सरकार के इस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 08:33 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 08:33 PM (IST)
असम में आदर्श आचार संहिता प्रभावी, चुनाव आयोग ने 12 आइपीएस और छह एपीएस अफसरों के तबादले पर लगाई रोक
असम में 12 आइपीएस और छह एपीएस अफसरों के तबादले पर रोक।

नई दिल्ली, प्रेट्र। आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने असम में 12 आइपीएस और छह एपीएस (असम पुलिस सर्विस) अफसरों के तबादले पर रोक लगा दी। असम सरकार ने शुक्रवार को इनका तबादला किया था, जब राज्य में चुनाव की तारीखों का एलान किया गया था।

आदर्श आचार संहिता प्रभावी, असम में 12 आइपीएस और छह एपीएस अफसरों के तबादले पर रोक

आयोग की तरफ से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि अगले आदेश तक इन पुलिस अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हो गई है। इसमें चुनाव कराने से जुड़े सभी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर रोक का प्रविधान है।

चुनाव आयोग ने असम सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक लगाई रोक

बयान में कहा गया है कि आयोग को जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने 26 फरवरी को ही 12 आइपीएस और छह एपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। इसलिए राज्य सरकार के इस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

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