घरेलू विमान यात्रियों को लेकर क्या है राज्यों के नियम, यात्रा से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान

Rules For Domestic Flight Passengers कई राज्यों ने केंद्र के दिशा निर्देशों के बजाय यात्रियों के आने-जाने को लेकर स्वयं के नियमों को निर्धारित करने का विकल्प चुना है।

By Sanjay PokhriyalEdited By: Publish:Tue, 26 May 2020 09:58 AM (IST) Updated:Tue, 26 May 2020 02:27 PM (IST)
घरेलू विमान यात्रियों को लेकर क्या है राज्यों के नियम, यात्रा से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान
घरेलू विमान यात्रियों को लेकर क्या है राज्यों के नियम, यात्रा से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान

नई दिल्ली। Rules For Domestic Flight Passengers: कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान देश में सोमवार से एक बार फिर हवाई यात्रा शुरू हो गई है। कई राज्यों ने केंद्र के दिशा निर्देशों के बजाय यात्रियों के आने-जाने को लेकर स्वयं के नियमों को निर्धारित करने का विकल्प चुना है। राज्य सरकारों ने आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन के नियमों की घोषणा की है।

कई राज्यों ने कहा है कि यदि यात्री में बुखार या कफ के लक्षण नजर आते हैं तो ही उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। जबकि कई ने 14 या 28 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है, चाहे यात्री में संक्रमण के लक्षण नजर न आएं। आइए जानते हैं कि विमान यात्रियों को लेकर क्या है राज्यों के नियम।

महाराष्ट्र : मुंबई एयरपोर्ट से रोजाना सिर्फ 50 घरेलू विमानों की उड़ानें होंगी। जिन लोगों में किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, उन्हें भी घर में क्वारंटाइन किया जा सकता है। छोटी अवधि के लिए शहर आने वालों को छूट मिलने की संभावना है।

दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन या आइसोलेट की आवश्यकता नहीं होगी। बिना लक्षणों वाले ऐसे यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने की सलाह के बाद जाने दिया जाएगा। यदि उनमें कोई लक्षण विकसित होता है तो जिला निगरानी अधिकारी या राज्य/राष्ट्रीय कॉल सेंटर के 1075 पर सूचित करना होगा। साथ ही जिन लोगों में लक्षण पाए जाएंगे उन्हें अलग किया जाएगा और नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया जाएगा। जहां पर लक्षणों की गंभीरता को परखा जाएगा। मध्यम या गंभीर लक्षण वाले मरीजों को कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती कराया जाएगा। जिनमें हल्के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें कोविड-19 देखभाल केंद्रों अथवा घर में आइसोलेशन का विकल्प दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ : यहां तक कि बिना लक्षण वाले लोगों को भी 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि, यात्री घर या होटल का चयन कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश : यहां राज्य के निवासियों को आने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। 28 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा, जिनमें संस्थागत सुविधा पर सात दिन और घर पर 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा।

पंजाब : राज्य सरकार ने विमान, ट्रेन या बस के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए 14-दिवसीय होम क्वारंटाइन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग टीमें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की जांच करेगी, जिससे किसी प्रकार का उल्लंघन न हो और नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा सके। वहीं जिन लोगों में लक्षण नजर आएंगे, उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा और उनका कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा।

केरल : यहां पर सभी घरेलू यात्रियों के लिए एंट्री पास आवश्यक हैं, जिसे एक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। बिना पास वालों को 14 दिनों के संस्थागत क्वारंटाइन से गुजरना होगा। वहीं व्यवसाय या अन्य कामों के लिए आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन में रहना जरूरी नहीं होगा जो कुछ समय के लिए राज्य में आएंगे।

राजस्थान : जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। व्यवसाय के लिए आने वालों और नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों को सात दिनों के बाद घूमने की अनुमति दी जाएगी।

उत्तराखंड : राज्य ने मुताबिक, हवाई यात्री के स्वास्थ्य परीक्षण और यात्रा के इतिहास के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश : आने वाले यात्री में यदि लक्षण पाए जाते हैं तो उसे सरकारी सुविधा पर जांच के लिए जाना होगा। केवल निगेटिव रिपोर्ट आने पर यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन में 10 दिनों के लिए रखा जाएगा।

बिहार : जिन यात्रियों में कोरोना वायरस रोग के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटाइन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश : राज्य में आने वालों को 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटाइन में रहना होगा। छह दिनों के बाद उनका परीक्षण किया जाएगा और अगर यह नकारात्मक होगा तो क्वारंटाइन को समाप्त किया जा सकता है। क्वारंटाइन के लिए अलग कमरे और शौचालय के वे संस्थागत क्वारंटाइन के विकल्प को चुन सकते हैं। एक सप्ताह से कम समय के लिए आने वालों को एयरपोर्ट से निकलने से पूर्व अनिवार्य रूप से वापसी के टिकट का ब्योरा देना होगा। साथ ही यात्रियों को यूपी कोविड डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

चंडीगढ़ : केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन सभी यात्रियों के संपर्क विवरण की जानकारी रखेगा।

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