Latest Guidelines on Covid-19: आज से 31 मार्च तक लागू रहेगी कोरोना गाइडलाइन, जानें कितने बदले नियम

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 08:43 AM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 11:28 AM (IST)
Latest Guidelines on Covid-19: आज से 31 मार्च तक लागू रहेगी कोरोना गाइडलाइन, जानें कितने बदले नियम
कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी।

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना महामारी (Coronavirus Guidelines) की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश आज से 31 मार्च तक लागू रहेंगे। शुक्रवार को मंत्रालय ने मौजूदा समय में लागू दिशा-निर्देशों की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) अभियान को गति देने के लिए भी कहा है।

मंत्रालय ने कहा कि जहां सक्रिय और नए कोरोना मामलों में पर्याप्त गिरावट आई है, वहां निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय करने को भी कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी, नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी

उधर, डीजीसीए ने भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी पाबंदी को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के मद्देनजर पिछले साल 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, 26 जून 2020 को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 को रात 23.59 बजे तक कर दी है। हालांकि इस दौरान कुछ चुनिंदा रूट पर यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। साथ ही कार्गो उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सिनेमा हॉल के लिए जारी होगी नई एसओपी

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिक लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति है। सिनेमा हॉल में पहले से ही बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अब उन्हें पूरी क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

स्विमिंग पूल के लिए मिलेगी इजाजत

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खेलों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय के परामर्श से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

आवाजाही पर रोक नहीं

एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने और सीमा-पार व्यापार के लिए वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ जगहों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों को अनुमति दी गई है। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी जा चुकी है। अब ऐसी सभाओं को संबंधित राज्य के एसओपी के अधीन किया जाएगा।

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