दाभोलकर के हत्यारोपितों पर सीबीआइ ने लगाई आतंकवाद रोधी धाराएं

दाभोलकर हत्याकांड में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।गिरफ्तार आरोपितों पर सीबीआइ ने आतंकवाद रोधी धाराएं लगाई है।

By TaniskEdited By: Publish:Tue, 13 Nov 2018 09:51 PM (IST) Updated:Tue, 13 Nov 2018 10:38 PM (IST)
दाभोलकर के हत्यारोपितों पर सीबीआइ ने लगाई आतंकवाद रोधी धाराएं
दाभोलकर के हत्यारोपितों पर सीबीआइ ने लगाई आतंकवाद रोधी धाराएं

पुणे, प्रेट्र । नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपितों पर सीबीआइ ने आतंकवाद रोधी धाराएं लगाई है। सोमवार को सीबीआइ ने महाराष्ट्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एसएमए सैयद को इसकी जानकारी दी।

बता दें कि पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य और ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कलासकर प्रमुख हैं।

सरकारी वकील विजय कुमार धाकड़े ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां प्रतिबंध कानून (यूएपीए) की धारा-15 और 16 (आतंकवादी कृत्य) के तहत आरोप लगाए हैं। इससे पहले सीबीआइ ने 2016 में तावड़े के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें आइपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 302 (हत्या) सहित अन्य आरोप लगाए गए थे।

सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए अन्य पांच आरोपितों के खिलाफ निर्धारित 90 दिनों में पूरक आरोपपत्र दायर करने की मियाद 18 नवंबर को खत्म हो रही है। हालांकि अब सीबीआइ द्वारा इन पर आतंकी कृत्य का आरोप लगाए जाने के बाद जांच एजेंसी को 90 दिनों का और समय मिल जाएगा।

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