केरल की एनआइए अदालत ने ISIS आतंकी को ठहराया दोषी, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के थे आरोप

कोच्‍ची की एनआइए अदालत ने उस आतंकी को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया है जिसने कथित तौर पर इराक जाकर आइएसआइएस से दहशत फैलाने की ट्रेनिंग ली थी। उस पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे थे...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 04:00 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 04:04 PM (IST)
केरल की एनआइए अदालत ने ISIS आतंकी को ठहराया दोषी, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के थे आरोप
कोच्‍ची की एनआइए अदालत ने एक आइएसआइएस आतंकी को दोषी ठहराया है...

कोच्‍ची, पीटीआइ। कोच्‍ची की एनआइए अदालत (Spl NIA court in Kochi) ने उस आतंकी को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया है जिसने कथित तौर पर इराक जाकर आइएसआइएस से दहशत फैलाने की ट्रेनिंग ली थी। एनआइए ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य पुलिस की मदद से तमिलनाडु में साल 2016 में सुबाहानी हजा मोइदीन (Subahani Haja Moideen) को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आतंकी सुबाहानी हजा मोइदीन कुछ प्रमुख व्यक्तियों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रची थी जिसे एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था...

विशेष एनआइए अदालत सोमवार को दोषी सुबाहानी हजा मोइदीन (Subahani Haja Moideen) को सजा सुनाएगी। विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता सेक्शन 120 (बी) की धारा 125 (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 125 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 20, धारा 38 (आतंकवादी गिरोह के सदस्य होने) के तहत मोइदीन को दोषी ठहराया। उसे धारा 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध) के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए की ओर से दाखिल आरोप-पत्र के मुताबिक, मोइदीन इडुक्की जिले का रहने वाला है और उसने जानबूझकर अप्रैल 2015 में आईएसआईएस की सदस्‍यता ली। आरोप है कि मोइदीन भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान इराक गया और आतंकी संगठन में शामिल हुआ। उसने कथित तौर पर भारत और इराक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची। हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में मोइदीन ने खुलासा किया था कि युद्ध छेड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग किया था।

उल्‍लेखनीय है कि अदालत की ओर से देश में किसी आइएसआइएस के आतंकी को ऐसे समय दोषी ठहराया गया है जब सरकार ने कुछ ही दिन पहले संसद में संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकियों की अच्छी-खासी संख्या में मौजूदगी की बात कही गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकियों की अच्छी-खासी संख्या में मौजूदगी का दावा करने वाली रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।  

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