केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के मध्याह्न भोजन से बच्चों के आहार में बदलाव के आदेशों पर लगाई रोक
केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के दो आदेशों डेयरी फार्मों को बंद करने और मध्याह्न भोजन से चिकन सहित अन्य मांस को हटाकर बच्चों के आहार में बदलाव के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोच्चि, प्रेट्र। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के दो आदेशों डेयरी फार्मों को बंद करने और मध्याह्न भोजन से चिकन सहित अन्य मांस को हटाकर बच्चों के आहार में बदलाव के आदेश पर रोक लगा दी है। यह स्थगन आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी की डिवीजन बेंच ने दिया।
हाई कोर्ट ने कहा- जवाबी हलफनामा दाखिल होने तक आदेशों पर अमल न किया जाए
कोर्ट ने कहा कि प्रशासन द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल होने तक इन आदेशों पर अमल न किया जाए। याचिकाकर्ता अजमल अहमद ने आरोप लगाया है कि यह आदेश द्वीप के निवासियों की खाने की आदतों को बदलने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया है।
मवेशियों के वध और गोमांस के उत्पादों की खपत पर प्रतिबंध लगाया
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह आदेश पशु संरक्षण (विनियमन), 2021 के क्रियान्वयन की एक प्रस्तावना है, जो मवेशियों के वध और गोमांस के उत्पादों की खपत पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है।
गुजराती डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय डेयरी फार्मों को बंद करने का दिया आदेश
याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्थानीय डेयरी फार्मों को बंद करने का आदेश भी गुजरात के एक डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।