Coronavirus: केरल बॉर एसोसिएशन के पैसा गैर सदस्यों को भी देने का प्रस्ताव, HC ने मांगी जानकारी
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट के जो सदस्य नहीं हैं उन्हें सामान्य रूप से एडवोकेट के कल्याण के लिए धन वितरित करने के प्रस्ताव का विवरण बताते बयान जारी कर
तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। केरल उच्च न्यायालय ने देश में फैले कोरोना वायरस के बीच, केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट के जो सदस्य नहीं हैं उन्हें भी सामान्य रूप से एडवोकेट के कल्याण के लिए धन वितरित करने के अपने प्रस्ताव का विवरण बताते हुए केरल बार काउंसिल को बयान जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और शाजी पी चैली की खंडपीठ ने एक याचिका पर ये आदेश दिया है। ये याचिका बार काउंसिल ऑफ केरल के सदस्य और एडवोकेट पी अबू सिद्दीक द्वारा दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने कोल्लम जिले के नेंदपना में मुफ्त भोजन वितरित करने की अनुमति देने वाली याचिका पर भी सुनवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को सीओवीआईडी -19 लॉकडाउन के दौरान स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि लॉकडाउन में किसी को स्वतंत्र घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि अगर कर सकते हैं तो राज्य सरकार के साथ मिलकर खाना वितरित करने के लिए काम करें।
अदालत ने कहा कि अगर कर सकते हैं तो राज्य सरकार के साथ मिलकर खाना वितरित करने के लिए काम करें। कोर्ट ने कहा कि सभी को सरकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा इस वक्त कोई भी व्यक्ति संवतंत्र रुप से काम नहीं कर सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभी रेंस्तरां भी खुल जाएंगे। दरअसल, अदालत में दायर याचिका में जरूरतमंदों को भोजन वितरित करने की अनुमति मांगी गई थी।
जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। फिलहाल देश में संक्रमितों की संख्या 4500 के पार पहुंच गई हैं। इस दौरान 149 लोगों की मौत हो गई है।