केरल में मास्क पहनने और दो गज की दूरी का नियम साल भर के लिए लागू, कुछ नए कानून भी जोड़े
केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर नाक और मुंह को ढंकने और दो गज यानी छह फीट की शारीरिक दूरी के नियमों को साल भर के लिए लागू कर दिया है।
तिरुअनंतपुरम, एएनआइ। केरल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों से यात्रा करते समय नाक और मुंह को ढंकने और दो गज यानी छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों को साल भर के लिए लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए केरल महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निहित अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ नए नियमों जोड़े हैं।
नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी
कोविड-19 को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह और उसके बाद कार्यक्रमों में एक बार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इनमें शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा।
लोगों के जमावड़े पर रोक
किसी भी सार्वजनिक सभा, धरना या प्रदर्शन में एक साथ 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इसके लिए भी उन्हें संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानों में भी इन नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों, सड़क और फुटपाथ पर थूकने पर रोक होगी।
असम में एकल दुकानें सुबह 11 से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी
असम सरकार ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एकल किराना दुकानों को खोलने के नियमों में बदलाव किया किया है। कामरूप महानगर जिले में छह से 10 जुलाई तक सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक एकल किराना दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क और दस्तानें पहनने होंगे और दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। किसी भी दिन 20 फीसद से ज्यादा दुकानें नहीं खुलेंगी।