पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके लोगों को इन राज्‍यों में है जाने की पूरी छूट, आरोग्‍य सेतू होगा जरूरी

यदि आपको कोविड वैक्‍सीन की दोनों खुराक लग गई हैं और इसको 15 दिन बीत चुके हैं तो आप भारत के किसी भी राज्‍य में घूमने जा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा।

By Kamal VermaEdited By: Publish:Tue, 16 Nov 2021 03:35 PM (IST) Updated:Tue, 16 Nov 2021 03:35 PM (IST)
पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके लोगों को इन राज्‍यों में है जाने की पूरी छूट, आरोग्‍य सेतू होगा जरूरी
भारत घूमना है तो नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। कोविड-19 के मामले भारत में भले ही कम हो रहे हैं लेकिन राज्‍यों ने बाहर से आने वालों के लिए कुछ नियम फिर भी बनाए हुए हैं। इन नियमों की जरूरत भी है। बता दें कि कड़े फैसलों के चलते ही भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोक पाने में मदद मिल सकी है। इसलिए यदि आप भी किसी दूसरे राज्‍य में घूमने या किसी दूसरे काम से जा रहे हैं तो आपको भी ये जानने की जरूरत है कि वहां पर क्‍या नियम हैं। 

कर्नाटक में केरल से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। महाराष्‍ट्र से आने वालों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके यात्रियों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। यहां पर पढ़ाई करने वाले केरल के वो छात्र जो नर्सिंग, पैरा मेडिकल, मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े हैं को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इन्‍हें सात दिन के लिए अन‍िवार्य रूप से क्‍वारंटाइन रहना होगा। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों और दो वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को इससे छूट होगी। आपात सुविधा के लिए सफर करने वालों को भी इससे छूट होगी। ऐसे लोग जो आरटीपीसीआर टेस्‍ट नहीं करवाना चाहते हैं उन्‍हें दो सप्‍ताह के लिए क्‍वारंटाइन रहना होगा। कन्‍नूर और कालीकट जाने वालों को भी 72 घंटों के अंदर करवाई गई नेगेटिव टेस्‍ट रिपोर्ट दिखानी होगी। पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके यात्रियों को अन्‍य जांच से छूट दी जाएगी।

झारखंड में आने वाले बाहरी यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर टेस्‍ट करवाया जाएगा। महाराष्‍ट्र, केरल और तेलंगाना से आने वालों के लिए ये टेस्‍ट अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री को क्‍वारंटाइन किया जाएगा। दूसरे राज्‍यों से आने वालों को अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। बाहरी राज्‍यों से आने वालों को सात दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्‍वारंटाइन रहना होगा। एयरलाइन कर्मी, 72 घंटों पूर्व राज्‍य में आए यात्रियों, सरकारी काम से आने वाले अधिकारियों, खनन कर्मचारियों और स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से जुड़े कर्मियों को इससे छूट होगी। रांची आने वालों को 72 घंटे पूर्व कराई गई आरटीपीसीआर टेस्‍ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना जरूरी होगा।

असम में आने वालों की थर्मल स्‍क्रीनिंग की जाएगी। हवाई सफर करने वालों का हवाई अड्डे पर आरअीपीसीआर टेस्‍ट फ्री करवाया जाएगा। टेस्‍ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्‍हें होम क्‍वारंटाइन किया जाएगा या सरकारी और निजी अस्‍पताल में भर्ती करवाया जाएगा। बाहरी राज्‍यों से हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट अनिवार्य होगा। रिपोर्ट आने तक सभी को वहीं पर रोका जाएगा। हालांकि, यहां पर हवाई जहाज के जरिए आने वालों को अनिवार्य रूप से सात दिन का क्‍वारंटाइन में रहना होगा। टेस्‍ट में नेगेटिव आने वालों को भी राज्‍य में घूमने के लिए कोविड-19 नियमों का पालन निश्चित रूप से करना होगा। जिन यात्रियों के पास पूरी तरह से वैक्‍सीनेट होने का सर्टिफिकेट होगा उन्‍हें आरटीपीसीआर टेस्‍ट की प्रक्रिया से छूट होगी। उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों के लोगों के लिए इस प्रक्रिया में छूट दी गई है। सरकारी अधिकारी और स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से सफर करने वालों को भी इसमें छूट दी गई है।

छत्‍तीसगढ़ में बाहरी राज्‍यों से आने वालों के पास 96 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। हवाई सफर करने वाले ऐसे यात्री, जिनके पास ये नहीं है उन्‍हें एयरपोर्ट पर जांच करवानी होगी। 12 वर्ष से कम के बच्‍चों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा वैक्‍सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी इससे छूट दी गई है।

मध्‍य प्रदेश में महाराष्‍ट्र से आने वालों के लिए अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्‍ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये 72 घंटों के अंदर करवाई गई हो। हवाई सफर करने वालों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट किया जाएगा।

मणिपुर में आने वाले यात्रियों को 72 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर/ट्रूनेट/सीबी-एनएएटी/आरएटी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इमरजेंसी में सफर करने वालों को इससे छूट होगी। हालांकि, इसकी पूर्व सूचना सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर देना जरूरी होगा। 15 दिन पहले दोनों खुराक लेने वालों को छूट दी जाएगी।

महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद, शिरडी, नागपुर, मुंबई, कोल्‍हापुर और पुणे जाने वालों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 15 दिन पहले दोनों खुराक लेने वालों को छूट दी जाएगी। सांसदों, सुरक्षाकर्मियों और उनके परिवारवालों को भी छूट दी गई है। 

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