LG Polymers Case: हाई कोर्ट ने दिए प्लांट जब्त करने के आदेश, डायरेक्टर भी नहीं जा सकते देश के बाहर
गैस लीक होने के बाद अब हाई कोर्ट ने प्लांट के परिसर को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं।
अमरावती, प्रेट्र। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सोमवार को विशाखापत्तनम के एल जी पॉलिमर्स ( LG Polymers) प्लांट के परिसर को जब्त करने व इसके निदेशकों को देश से बाहर न जाने के आदेश दिए। 22 मई को कोर्ट ने बगैर अदालत की अनुमति के कंपनी के डायरेक्टरों को देश नहीं छोड़ने के आदेश दिए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए गठित कमिटी के अलावा किसी और को प्लांट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी (JK Maheshwari) और जस्टिस ललिता कन्नेगांटी (Justice Lalitha Kanneganti) याचिकाओं की सुनवाई कर रही थीं।
पॉलिमर्स प्लांट से 7 मई को लीक हुए स्टाइरीन गैस के कारण एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा गैस लीकेज के प्रभाव से कई लोग बीमार हो गए हैं। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने अपने अंतरिम आदेश दिया कि बगैर कोर्ट की अनुमति के प्लांट के चल-अचल संपत्तियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। कंपनी के सभी डायरेक्टरों ने अपने पासपोर्ट जमा करा दिए हैं और ये सब अभी भारत में ही मौजूद हैं। वहीं मामले की जांच के लिए गठित कमिटी को परिसर में प्रवेश की इजाजत है। हालांकि कोर्ट के आदेशानुसार, परिसर में प्रवेश से पहले गेट पर इन्हें अपनी एंट्री और निकलने पर एक्जिट दर्ज करानी होगी। इस पर कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 28 मई को सुनवाई की जाएगी।