GST Reduced on Items Related to Corona: जानिए, भारत सरकार ने कोरोना इलाज से जुड़ी किन वस्तुओं पर घटाया GST

सरकार ने कोरोना इलाज से जुड़ी दवा एवं अन्य वस्तुओं पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन दवाओं एवं वस्तुओं पर अब जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होंगी। इनमें चार श्रेणी की वस्तुएं शामिल हैं।

By Ramesh MishraEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 09:42 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 09:43 PM (IST)
GST Reduced on Items Related to Corona:  जानिए, भारत सरकार ने कोरोना इलाज से जुड़ी किन वस्तुओं पर घटाया GST
कोरोना इलाज से जुड़ी वस्तुओं पर GST घटा। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने कोरोना इलाज से जुड़ी दवा एवं अन्य वस्तुओं पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन दवाओं एवं वस्तुओं पर अब जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होंगी। इनमें चार श्रेणी की वस्तुएं शामिल हैं। पहली श्रेणी में कोरोना इलाज से जुड़ी दवा, दूसरी में आक्सीजन व आक्सीजन से जुड़े उपकरण, तीसरी में टेस्टिंग किट व मशीन तो चौथी श्रेणी में कोरोना राहत से जुड़े अन्य आइटम शामिल हैं। इन आइटमों के लिए घटी हुई दरें आगामी 30 सितंबर तक मान्य होंगी। गत शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया गया था। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

कोरोना इलाज से जुड़ीं वस्तुएं, जिनकी जीएसटी दरें कम की गई

पहली श्रेणी दवा

वर्तमान दर - नई दर

1- टोसिलिजुमैब : 05 फीसद - कोई जीएसटी नहीं

2- एम्फोटेरिसीन बी : 05 फीसद - कोई जीएसटी नहीं

3- एंटीकोगुलेंट्स : 12 फीसद - 05 फीसद

4- रेमडेसिविर : 12 फीसद - 05 फीसद

दूसरी श्रेणी

1- मेडिकल ग्रेड आक्सीजन : 12 फीसद - 05 फीसद2

2- कंसंट्रेटर्स जेनरेटर : 12 फीसद - 05 फीसद

3- वेंटिलेटर : 12 फीसद -05 फीसद

4- वेंटिलेटर मास्क हेलमेट : 12 फीसद -05 फीसद

5- बाईपीएपी मशीन - 12 फीसद - 05 फीसद

6- नजल कनुला : 12 फीसद - 05 फीसद

तीसरी श्रेणी

1- टेस्टिग किट्स : 12 फीसद - 05 फीसद

2- इनफ्लेमेट्री डायग्नोस्टिक : 12 फीसद - 05 फीसद

चौथी श्रेणी

1- पल्स ऑक्सीमीटर: 12 फीसद - 05 फीसद

2- हैंड सैनिटाइजर : 18 फीसद - 05 फीसद

3 - बुखार मापक उपकरण: 18 फीसद - 05 फीसद

4- शवदाह संबंधित फरनेस, गैस, इलेक्टि्रक : 18 फीसद - 05 फीसद

5- एंबुलेंस : 28 फीसद - 12 फीसद

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