सुप्रीम कोर्ट से गौतम गंभीर फाउंडेशन को नहीं मिली राहत, कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार, हाई कोर्ट जाने को कहा

पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट कोरोना की दवाइयों के अवैध भंडारण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फाउंडेशन के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 08:59 PM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 12:37 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट से गौतम गंभीर फाउंडेशन को नहीं मिली राहत, कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार, हाई कोर्ट जाने को कहा
पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी।

नई दिल्ली, जेएनएन। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट कोरोना की दवाइयों के अवैध भंडारण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फाउंडेशन के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और हाई कोर्ट जाने को कहा। मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि जब लोग दवा के लिए परेशान घूम रहे थे, तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वह दवा देगी। संस्था दवा बांटना शुरू करती है। यह ठीक नहीं है।

हमें पता है हकीकत

पीठ ने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन हमें भी जमीनी हकीकत पता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने ये बात गौतम गंभीर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कही। इससे पहले फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया।

नहीं लगा सकते रोक

वहीं पीठ ने इन्कार करते हुए कहा कि वह कार्यवाही रोकने का आदेश कैसे दे सकती है। पीठ ने कहा कि इस मामले में सिर्फ यही बात है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उसे हाई कोर्ट में आवेदन करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद फाउंडेशन ने अपनी याचिका वापस ले ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना के इलाज में काम आने वाली फैबीफ्लू जैसी दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के मामले में ड्रग कंट्रोलर को जांच करने का आदेश दिया था। जांच के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। आप के विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था।

ये हैं आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर जांच के आदेश दिये थे उसमें आरोप लगाया गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जब मरीज दवाओं के लिए परेशान घूम रहे थे उस वक्त राजनेताओं ने बड़ी मात्रा मे दवाइयां हासिल कर ली और उनका वितरण किया था। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

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