सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक, खुली मिठाइयों पर भी देनी होगी 'बेस्ट बिफोर डेट'- FSSAI

एफएसएसएआइ ने कहा कि सुनिश्चित की जाएगी शुद्ध सरसों तेल की बिक्री। एफएसएसएआइ ने पहली अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी बेस्ट बिफोर डेट का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। मिठाई को अधिकतम किस तारीख तक प्रयोग किया जा सकता है इसे बताना होगा।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Sat, 26 Sep 2020 08:34 AM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 08:34 AM (IST)
सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक, खुली मिठाइयों पर भी देनी होगी 'बेस्ट बिफोर डेट'- FSSAI
सरसों तेल और खुली मिठाई बेचने को लेकर एफएसएसएआइ के निर्देश।

नई दिल्ली, प्रेट्र। खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंड‌र्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने निर्देश जारी करते हुए देश में सरसों तेल के साथ किसी भी खाद्य तेल के मिश्रण पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी। इस संबंध में एफएसएसएआइ ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें मौजूदा लाइसेंस में नए नियम के मुताबिक परिवर्तन करने की बात कही गई है।

फिलहाल भारत में तेल उत्पादकर्ताओं को दो खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति है, बशर्ते किसी एक की मात्रा 20 प्रतिशत से कम न हो। एफएसएसएआइ ने बताया कि यह कदम केंद्र सरकार के निर्देश के तहत उठाया गया है। इससे शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन और शुद्ध खाद्य तेल का लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित हो पाएगा। एफएसएसएआइ ने आगे कहा कि मौजूदा स्टॉक बेचने को लेकर खाद्य तेल उत्पादनकर्ता व प्रोसेसर स्वतंत्र हैं।

खुली मिठाइयों पर देनी होगी 'बेस्ट बिफोर डेट'

एफएसएसएआइ ने पहली अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी 'बेस्ट बिफोर डेट' का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) को बताना होगा कि किसी मिठाई को अधिकतम किस तारीख तक प्रयोग किया जा सकता है। एफएसएसएआइ की वेबसाइट पर इस संबंध में संकेत के तौर पर एक सूची भी दी गई है कि किस प्रकार की मिठाई अधिकतम कितने दिन तक ठीक रह सकती है।

FSSAI क्या होती है?

भारतीय खाघ संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानि एफएसएसआई एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है। एफएसएसआई का गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऐक्ट 2006 के तहत किया गया था। 5 सितंबर 2008 को इसका गठन किया गया था। यह भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था है।

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