चुनाव आयोग ने लिखा सभी दलों को पत्र, अर्थदंड जमा करने के लिए बनाएं निधि, कोर्ट का निर्देश न मानने पर लगेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक न करे चुनाव आयोग उनके संबंध में शीर्ष न्यायालय को जानकारी दे। इसके बाद उस दल पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Sat, 28 Aug 2021 03:01 AM (IST) Updated:Sat, 28 Aug 2021 03:01 AM (IST)
चुनाव आयोग ने लिखा सभी दलों को पत्र, अर्थदंड जमा करने के लिए बनाएं निधि, कोर्ट का निर्देश न मानने पर लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश न मानने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे ऐसी निधि बनाएं जिनमें न्यायालय की अवमानना करने के मामलों में लगने वाले अर्थदंड को जमा कर सकें। यह अर्थदंड सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के मामलों में वसूला जाएगा। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट पर डालने का राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की दें जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव प्रयास करने के निर्देश दिए थे। इससे सभी मतदाताओं के अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का पालन हो सकेगा।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चार सप्ताह में निधि बनाने का दिया निर्देश

आयोग ने चार सप्ताह में यह निधि बनाने का निर्देश राजनीतिक दलों के प्रमुखों को दिया है। उस बैंक अकाउंट का नंबर मांगा गया है जिसमें अर्थदंड की राशि जमा कराई जाएगी।

कोर्ट के आदेशों-निर्देशों को तत्परता से लागू कराने के लिए दलों को एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाने का भी निर्देश दिया है जो कोर्ट के आदेशों-निर्देशों को तत्परता से लागू कराने का कार्य करे। चुनाव आयोग ने इस आशय का पत्र शुक्रवार को सभी दलों के पास भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो दल आपराधिक प्रत्याशियों की सूचनाएं सार्वजनिक न करें, आयोग दे जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक न करे, चुनाव आयोग उनके संबंध में शीर्ष न्यायालय को जानकारी दे। इसके बाद उस दल पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने का दिया निर्देश

शीर्ष न्यायालय ने चुनाव आयोग को ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार करने का निर्देश दिया है जिसके जरिये प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। ये निर्देश जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवाई की पीठ ने दिए थे।

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