इकबाल मिर्ची के परिवार पर ईडी का शिकंजा, कुर्क की 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां
इकबाल मिर्ची पर मादक पदार्थो की तस्करी और जबरन वसूली के अपराधों में ग्लोबल आतंकी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में की गई है। इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, मुंबई के ताड़देव में अरुण चैंबर्स में स्थित एक कार्यालय, क्राफोर्ड मार्केट में तीन प्राइम कामर्शियल दुकानें और लोनावला में बंगले और जमीन (पांच एकड़ से अधिक) शामिल हैं।
जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि संपत्तियों को कुर्क करने के लिए मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अस्थायी आदेश जारी किए गए। इन संपत्तियों का बाजार कीमत करीब 600 करोड़ रुपये है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मिर्ची ने ये संपत्तियां 'अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर' अर्जित की थी। ईडी ने हाल में मुंबई में एक विशेष कोर्ट के समक्ष इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया था।
मिर्ची की लंदन में 2013 में मौत हो गई थी। मिर्ची पर मादक पदार्थो की तस्करी और जबरन वसूली के अपराधों में ग्लोबल आतंकी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था।
ईडी ने कहा, 'वह (मिर्ची) एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ डीलर और तस्कर था जिसने भारी संपत्ति जुटाई थी और दुनिया भर में विभिन्न अचल संपत्तियों और व्यवसायों का मालिक बन बैठा था।' एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मिर्ची परोक्ष रूप से मुंबई और आसपास में कई संपत्तियों का मालिक था।