पायलट की पुलिस जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

अदालत ने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि पायलट ने शराब पी थी, क्योंकि शराब जांच नहीं कराई गई।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Publish:Tue, 22 Jan 2019 09:50 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jan 2019 09:50 PM (IST)
पायलट की पुलिस जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
पायलट की पुलिस जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एयर इंडिया पायलट अरविंद कठपालिया मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह मामले की उपयुक्त जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस ने अर¨वद कठपालिया के मामले में ठीक से जांच नहीं की। कठपालिया पर विमान नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। जिसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट (सांस की जांच से मद्यपान की पुष्टि के लिए) से बचने और धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं। इसके बाद अभियोजक ने उपयुक्त जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए और समय की मांग की। कोर्ट ने अंतरिम आदेश की अवधि 28 मार्च तक बढ़ा दी।

अदालत ने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि पायलट ने शराब पी थी, क्योंकि शराब जांच नहीं कराई गई। वहीं, पायलट ने दावा कि समय की कमी होने के कारण वह जल्दी में थे और इसी कारण ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने यह भी कहा कि वह डीजीसीए की बैठक में थे, जहां से उसे एयरपोर्ट आना था। इस दौरान अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस ने कठपालिया को एयरपोर्ट तक छोड़ने वाले कार चालक का बयान नहीं लिया है। पीठ ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चालक से पूछताछ करते। पीठ ने कहा आपने कुछ नहीं किया। पहले हर पहलू से मामले की जांच कीजिए।

कठपालिया को विमान उड़ाने से पहले शराब जांच में विफल पाए जाने के बाद नवम्बर 2018 में एयर इंडिया ने उन्हें संचालन निदेशक पद से हटा दिया था। कोर्ट पायलट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। निचली अदालत के निर्देश पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पायलट ने उड़ान पूर्व शराब जांच में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था।

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