सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC/ST कानून के तहत केस खत्म कर सकती हैं अदालतें

मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी रामअवतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत समझौते के आधार पर केस खत्म करने का अधिकार है।

By Monika MinalEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 02:32 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 02:32 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC/ST कानून के तहत केस खत्म  कर सकती हैं अदालतें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC/ST कानून के तहत केस खत्म कर सकती हैं अदालतें

नई दिल्ली (माला दीक्षित)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूरगामी परिणाम वाले एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 में प्राप्त शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत सजा के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सजा देने का हाई कोर्ट और निचली अदालत का फैसला रद कर दिया।

यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि तय कानून के मुताबिक एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता। यह फैसला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी रामअवतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। रामअवतार को निचली अदालत और हाई कोर्ट से एससी-एसटी एक्ट में दोषी ठहराते हुए छह महीने का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई थी। उस पर शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप था।

रामअवतार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते को पेश कर कोर्ट से केस खत्म करने की अपील की गई थी। रामअवतार की वकील आभा शर्मा का कहना था कि यह वास्तव में दो पड़ोसियों के बीच बाउंड्री वाल को लेकर हुए दीवानी विवाद का मामला है जिसे बाद में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज करा दिया गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समझौते के आधार पर मामला बंद करने और आरोपित को राहत देने की दलील का जोरदार विरोध किया गया था।

उच्च अदालतों के पास अपील के दौरान पूर्ण न्याय की बहुत शक्तियां

सुप्रीम कोर्ट ने रामअवतार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का आपराधिक मामला समाप्त करते हुए कहा कि उच्च अदालतों के पास अपील के दौरान पूर्ण न्याय करने की बहुत शक्तियां होती हैं। कोई भी सजा अंतिम नहीं मानी जा सकती जब तक कि दोषषी को उसके खिलाफ कानूनी राहत पाने का अधिकार हो।

कानून का मकसद उच्च जाति के अपमान से बचाना

कोर्ट ने कहा कि यह कानून एससी-एसटी वर्ग को उच्च जाति द्वारा अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए है। कोर्ट को ऐसा करते वक्त एससी-एसटी वर्ग के लोगों के संरक्षण और उनके पुनर्वास के कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमा दीवानी या प्राइवेट प्रकृति का है या फिर अपराध पी़ि़डत की जाति के आधार पर नहीं किया गया है अथवा मुकदमा जारी रहना कानूनी प्रक्रिया का दुरपयोग होगा तो कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समझौते के आधार आपराधिक मामला निरस्त कर सकता है।

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