65 साल से ऊपर के मतदाताओं और कोविड रोगियों को मिलेगा पोस्टल बैलेट अधिकार
अब 65 साल या उससे ऊपर के नागरिकों और कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों जो क्वारंटीन में रह रहे हैं उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा होगी।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्र ने 65 साल से ऊपर के मतदाताओं और कोविड-19 पॉजिटिव होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लोगों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यह अनुमति कोरोना वायरस महामारी के आलोक में दी गई है। पिछले महीने जारी एक गजट अधिसूचना में कानून मंत्रालय ने चुनाव व्यवहार (संशोधन) नियम 2020 में संशोधन करने के लिए अपनी समिति दे दी थी।
चुनाव आयोग के जून के प्रस्ताव में फैसले का पालन किया गया है। प्रस्ताव में मंत्रालय से पोस्टल बैलेट सुविधा के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने का आग्रह किया गया है। इसके दायरे में 65 वर्ष तक के लोगों और कोविड-19 के कारण जो क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में हैं, को लाने के लिए कहा गया है। चिकित्सा अनुसंधान में दर्शाया गया है कि सभी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग और पूर्व से ही मेडिकल हालत (अस्थमा, डायबटीज, हृदय रोग) के साथ जी रहे लोग इस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा नाजुक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में 65 से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वायरस के कारण घरों में ही रहने के लिए कहा गया है।
हल्के लक्षण या बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइन
सरकार ने कोरोना के बहुत हल्के यानी माइल्ड, प्रीसिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक मामलों के संदर्भ में होम आइसोलेशन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा जिन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती नहीं होने की जरूरत बताई है। जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, हल्के लक्षण या बगैर लक्षण वाले मरीज जिनको कोई दूसरी बीमारी नहीं है वो घर पर होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज करा सकेंगे लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टर की परमिशन लेनी जरूरी होगी।