Corona Curfew : तेलंगाना सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की, जानें क्या रहेगा समय
तेलंगाना सरकार ने राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। इस आदेश का तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और यह आदेश पहली मई तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।
हैदराबाद, एएनआइ। तेलंगाना सरकार ने राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। इस आदेश का तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और यह आदेश पहली मई तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। ज्ञात हो कि भारत में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। लगातार तीसरे दिन 15 सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दो दिन बाद नए मामलों में कुछ कमी आई है, फिर भी ढाई लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। 15 दिन में ही करीब 25 लाख नए मामले बढ़ गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी 20 लाख को पार कर गई है। इसीलिए कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम शामिल हैं।
Government of Telangana announces night curfew in the state from 9 PM to 5 AM. The order comes into effect immediately and will remain imposed till May 1st. Essential services to remain exempted. pic.twitter.com/0u4ePfcMo0— ANI (@ANI) April 20, 2021
यह आदेश मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने जारी किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने या लॉकडाउन करने के फैसले के लिए 48 घंटे का समय दिए जाने के एक दिन बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार फैसला लेने में विफल रहती है तो वह उचित आदेश पारित करेगी। अधिसूचना में सभी कार्यालयों, फर्मों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, रेस्तरां आदि को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसियों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोग के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट सेवा, प्रसारण सेवा, आईटी सेवाएं, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाओं के माध्यम से सभी वस्तुओं का वितरण का छूट रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं और उत्पादन इकाइयों या सेवाओं को जिनकी निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उन्हें छूट दी जाती है।