एक अप्रैल से बोतलबंद पानी बेचना नहीं होगा आसान, करना होगा ये जरूरी काम
एफएसएसएआइ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हासिल करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश एक अप्रैल 2021 से लागू होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण की खातिर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआइ ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
एफएसएसएआइ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआइएस प्रमाणन चिह्न के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है।एफएसएसएआई ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां एफएसएसएआइ के लाइसेंस पर काम कर रही हैं। लेकिन उनके पास बीआइएस सíटफिकेशन मार्क नहीं है। इसे देखते एफएसएसएआइ के लाइसेंस के लिए बीआइएस लाइसेंस या आवेदन को अनिवार्य बना दिया गया है।