चेक देने से पहले हो जाएं सावधान, अब रविवार को भी क्लियरिंग, जानिए- आरबीआइ के नए नियम
किसी व्यक्ति या संस्था को चेक देने से पहले अब सावधान हो जाएं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) एक अगस्त से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है।
धीरेंद्र सिन्हा/बिलासपुर। किसी व्यक्ति या संस्था को चेक देने से पहले अब सावधान हो जाएं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) एक अगस्त से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसलिए बैंक का यह नया नियम जानना जरूरी है। आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में भी यह नियम लागू होगा।
सैलरी, पेंशन और ईएमआइ वालों को होगा फायदा
बैंक अधिकारियों की मानें तो इस निर्णय से सैलरी, पेंशन और ईएमआइ वालों को जबरदस्त फायदा होगा। उनके लिए अवकाश बाधा नहीं बनेगी, लेकिन, जो ग्राहक यह सोच रहे हैं कि शनिवार को चेक जमा करने पर सीधे सोमवार को क्लियर होगा। वे अब सतर्क हो जाएं। क्योंकि अब रविवार को भी क्लियरिंग होगी। किसी कारणवश ग्राहक के खाते में राशि नहीं होने पर उन्हें जमा करने का समय नहीं मिलेगा और चेक बाउंस हो जाएगा।
अपडेटेड रूप है एनएसीएच
बैंकर्स क्लब बिलासपुर के समन्वयक ललित अग्रवाल का कहना है कि इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) पहले से ही लागू है, लेकिन यह भी छुट्टी के दिनों में काम नहीं करता था। अब ऐसा नहीं होगा। एनएसीएच ईसीएस का ही नया रूप है। कंपनियां इसका इस्तेमाल सैलरी भुगतान, पेंशन के लिए कर सकेंगीं। वहीं आम आदमी इसका इस्तेमाल टेलीफोन, बिजली, पानी, लोन की किस्त, म्यूचुअल फंड एसआइपी और बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए आसानी से कर सकेंगे।
इस सेवा के शुरू होने से ग्राहकों को होगा लाभ
आरबीआइ के माध्यम से इस सेवा के शुरू होने से ग्राहकों को काफी लाभ होगा। छुट्टियों का रोना बंद हो जाएगा। कंपनी या संस्था सैलरी, पेंशन जारी कर पाएंगे। चेक जारी करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। खाते में राशि नहीं होने पर अवकाश के दिन आफलाइन जमा मुश्किल होगा। केवल आनलाइन या सीडीएमए ही विकल्प बचेगा-संदीप कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक- भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर।