Lockdown Updates: असम में 24 घंटे का कर्फ्यू हटा, जाने क्या अनुमति है और क्या है बंद
असम में 3 अगस्त से 24 घंटे कर्फ्यू नहीं रहेगा। राज्य ने अगले आदेश तक टोटल कंटेनमेंट हटा दिया है। गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा होने की वजह से दोनों जगहों पर दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा
नई दिल्ली, एएनआइ। असम में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद असम सरकार ने सोमवार को कहा कि 3 अगस्त से राज्य में चौबीसों घंटे कर्फ्यू नहीं रहेगा। राज्य ने अगले आदेश तक टोटल कंटेनमेंट हटा दिया है। मगर गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा होने की वजह से दोनों जगहों पर दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो वहीं बाकी जिलों में शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक संशोधित और समेकित निर्देश जारी किया है जो मंगलवार सुबह 5 बजे (कल) से लागू होगा।
यहां जाने असम के नए कोरोना नियमों को -
1- गोलाघाट जिले और लखीमपुर जिले में दोपहर 1 बजे तक सभी कार्य स्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, होटल, रिसॉर्ट, ढाबों और अन्य भोजनालयों में भोजन, बिक्री काउंटर, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के शोरूम खोले जा सकते हैं, जबकि बाकी जिलों को शाम 4 बजे से संचालित करने की अनुमति दी गई है।
2- गोलाघाट जिले और लखीमपुर जिल में शाम 5 बजे तक किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी, तो वहीं दूसरे जिलों में ये सभी दुकाने शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
3- असम में जिला यात्री परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने की अनुमती नहीं दी गई है। मगर, माल की आवाजाही पर रोक नहीं है।
4- विवाह या अंतिम संस्कार के लिए 10 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है।
5- सभी लोगों कों सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
6- राज्य में देशी शराब की खरीद-फरोख्त पर आबकारी प्राधिकरण द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएंगी।
7- ऑफ़लाइन कक्षाओं, धार्मिक स्थलों और राज्य संरक्षित स्मारकों को खोलने पर निर्णय 7 अगस्त के लिया जाएगा।
राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों की गिनती 1,000 से कम हो गई है और असम में दैनिक सकारात्मकता दर घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है।