आर्यन खान को नहीं मिली बेल, जमानत याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई

मुंबई क्रूज ड्रग मामले में बांबे हाईकोर्ट अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एनसीबी ने अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 07:26 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:50 PM (IST)
आर्यन खान को नहीं मिली बेल, जमानत याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई
आर्यन की जमानत याचिका का एजेंसी ने बांबे हाई कोर्ट में किया विरोध

मुंबई, राज्य ब्यूरो। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। बुधवार डेढ़ घंटे चली सुनवाई में अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट के जज नितिन सांब्रे ने सुनवाई गुरुवार ढाई बजे तक के लिए टाल दी है।आर्यन खान ड्रग मामले में उनके वकील मुकुल रोहतगी अपना पक्ष मंगलवार को ही रख चुके थे। बुधवार को अरबाज के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने अपने पक्ष रखा। अमित देसाई ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा लगातार दिए जा रहे साजिश के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि पहले रिमांड आवेदन में साजिश की बात नहीं कही गई थी।

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बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि इस मामले में सभी आरोपित साजिशन एक साथ आए थे। हालांकि ऐसा नहीं है। देसाई ने कहा कि सिर्फ एक साल की सजा वाले अपराध में वे सिर्फ जमानत मांग रहे हैं। जमानत मिलने पर भी जांच जारी रह सकती है। एनसीबी जब बुलाएगी तीनों आरोपित पहुंच जाएंगे। इसलिए अब जमानत मिल जाएगी।मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि उनकी मुवक्किल का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वह माडल है। उन्हें वहां अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उनके वहां पहुंचते ही छापा पड़ गया। उन्होंने कभी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया था। एनसीबी को मेरे पास से कुछ मिला भी नहीं है। यदि वे मेरी मुवक्किल की चिकित्सकीय जांच करते तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता।

कोर्ट के यह पूछने पर कि क्या सौम्या सिंह, मुनमुन के कमरे में उनके साथ थीं। खान ने कहा कि वह कमरे में उनके साथ थीं। उसके बैग से रोलिंग पेपर (तंबाकू लपेटनेवाला कागज) मिला है। लेकिन उसे छोड़ दिया गया। जबकि मुनमुन धमेचा उसे जानती तक नहीं। बता दें कि इस मामले में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी मंगलवार को ही अपना पक्ष रखते हुए अदालत से आग्रह कर चुके हैं कि उनके मुवक्किल के पास से न तो ड्रग बरामद हुई, न उसका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। वह युवा हैं। उन्हें जेल के बजाय सुधार गृह भेजा जाना चाहिए।

उधर एनसीबी आर्यन सहित अरबाज मर्चेट एवं मुनमुन धमेचा को अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट का हिस्सा बताकर इन तीनों की जमानत का विरोध कर रही है। गुरुवार को भी अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखेंगे और तीनों आरोपितों के वकीलों द्वारा कही गई बातों का जवाब देंगे। उसके बाद समय रहा तो ही आर्यन खान की जमानत पर गुरुवार को फैसला हो सकेगा।

मुकुल रोहतगी हैं आर्यन के वकील

पूर्व महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालय में आर्यन के वकील हैं। जस्टिस नितिन सांब्रे के सामने आर्यन का पक्ष रखते हुए उन्होंने सबसे पहले साफ किया कि उनका प्रभाकर सैल एवं समीर वानखेड़े विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की कि उनकी जमानत अर्जी पर प्रभाकर सैल या समीर वानखेड़े के दावों/प्रतिदावों से अप्रभावित होकर गुणों के आधार पर ही फैसला किया जाए।

रोहतगी ने कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे पास किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। एनसीबी के तर्कों को काटते हुए रोहतगी ने कहा कि चैट का वर्तमान परिदृश्य से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए साजिश जैसे सामान्य वाक्यांश का प्रयोग करना ठीक नहीं है।

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