मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान 25 दिन के बाद जेल से आएंगे 'मन्नत', इन शर्तों के साथ मिली जमानत

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। इस महीने की शुरुआत में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी की थी। इसके बाद आर्यन समेत तीन लोग गिरफ्तार हुए।

By TaniskEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 04:59 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 06:04 PM (IST)
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान 25 दिन के बाद जेल से आएंगे 'मन्नत', इन शर्तों के साथ मिली जमानत
अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिली।

नई दिल्ली, एएनआइ। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य आरोपितों को गुरुवार को जमानत मिल गई, लेकिन वह आज रात जेल में ही रहेंगे। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के अनुसार गुरुवार को फैसले की कापी आने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे। बांबे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके अनुसार उनको कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए वह देश से बाहर नही जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपितों से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। वह कोर्ट में विचारधीन मामले पर किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकते।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में नार्कोटिक्स ंकंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी की थी। इसके बाद आर्यन समेत अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पूर्व अटार्नी जनरल और आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि आर्यन खान एक युवा हैं, जिसे जेल के बजाय रिहैब के लिए भेजा जाना चाहिए। आइए नजर डालते हैं केस की टाइम लाइन पर:

2 अक्टूबर: एनसीबी ने कार्डेलिया क्रूज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी पर छापा मारा, जो मुंबई से गोवा जा रहा था और कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया।

3 अक्टूबर: अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और माडल मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन यानी 4 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।

4 अक्टूबर: आर्यन खान और समेत अन्य आरोपितों को फिर से सिटी कोर्ट के सामने पेश किया गया। एनसीबी का दावा है कि आर्यन के फोन में तस्वीरें और चैट अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने उन्हें सात अक्टूबर तक के लिए और हिरासत में भेज दिया है।

5 अक्टूबर: मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 14 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।

7 अक्टूबर: इस मामले में मुंबई के बांद्रा इलाके से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, मुंबई की अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन खान ने जमानत मांगी।

8 अक्टूबर: मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और एंकर-माडल मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। आगे आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल लाया गया।

11 अक्टूबर: आरोपियों के वकीलों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मुंबई की विशेष अदालत का रुख किया। विशेष अदालत ने 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई का फैसला किया। बचाव पक्ष के वकीलों ने एनसीबी द्वारा मांगे गए एक सप्ताह के समय का विरोध किया।

13 अक्टूबर: मुंबई सत्र अदालत ने आर्यन की जमानत अर्जी गुरुवार दोपहर 12 बजे (14 अक्टूबर) तक के लिए स्थगित कर दी।

14 अक्टूबर: पुणे सिटी पुलिस ने मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर एनसीबी के छापे में गवाह किरण गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके अलावा, मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर 20 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा है। आर्यन खान जमानत पाने में विफल रहे और उन्हें बुधवार, 20 अक्टूबर तक वापस जेल भेज दिया गया।

20 अक्टूबर: एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।

21 अक्टूबर: शाहरुख खान ने जेल में आर्यन खान से मुलाकात की। मुंबई की विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने आर्यन खान और अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

24 अक्टूबर: एनसीबी ने गवाह किरण गोसावी के बाडीगार्ड, प्रभाकर रोहोजी सैल ने आरोप लगाया कि गोसावी ने क्रूज पर छापे के बाद एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये लिए। सैल भी इस मामले में गवाह है।

26 अक्टूबर: बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी।

28 अक्टूबर: किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांबे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई शुरू की। आर्यन समेत अन्य आरोपितों को जमानत मिली। 

समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच

इस बीच, एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर सैल द्वारा किए गए दावों की सतर्कता जांच का आदेश दिया है। सैल का दावा है कि आर्यन को छोड़ने के लिए मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।

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