फिलहाल जम्मू-कश्मीर के कार्यवाहक डीजीपी बने रहेंगे दिलबाग सिंह: सुप्रीम कोर्ट
एससी ने यूपीएससी से कहा कि वह चार हफ्ते के भीतर ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का चुनाव करे जिसे इस पद पर नियुक्त किया जा सके।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा फैसला लिए जाने तक जम्मू-कश्मीर के नवनियुक्त कार्यवाहक डीजीपी दिलबाग सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह चार हफ्ते के भीतर ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का चुनाव करे जिनमें से किसी को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जा सके।
प्रदेश में एसपी वैद के स्थान पर दिलबाग सिंह को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। हालांकि, तीन जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी राज्य कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सकता।
डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को सौंपनी होती है ताकि उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सके। उसके बाद यूपीएससी उनमें से तीन नामों का चयन करता है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसी आदेश में संशोधन का आग्रह किया है।