नवंबर से अमेरिका में एंट्री के लिए वैक्सीन जरूरी, बाइडन ने घोषित की नई अंतरराष्ट्रीय यात्रा नीति

अहम बदलाव- यात्रा से तीन दिन पहले की निगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी होगी जरूरी। वैक्सीन लेने वालों को क्वारंटाइन से भी राहत छूट वाले टीके पर अभी फैसला। अमेरिका ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नई प्रणाली की घोषणा की।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 08:25 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 08:25 AM (IST)
नवंबर से अमेरिका में एंट्री के लिए वैक्सीन जरूरी, बाइडन ने घोषित की नई अंतरराष्ट्रीय यात्रा नीति
अमेरिका में एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन जरूरी।(फोटो: फाइल)

वाशिंगटन, एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन कोरोना महामारी के चलते विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर लगी पाबंदी में नवंबर से छूट देने जा रहे हैं। नवंबर से कोरोना रोधी टीके की पूरी डोज लेने वाले लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कोरोना मामलों पर व्हाइट हाउस के समन्वयक जेफ जेंट्स ने कहा कि विदेशी नागरिकों को विमान में सवार होने से पहले पूर्ण टीकाकरण के साथ ही साथ तीन पहले की निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।

जेंट्स ने विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा को लेकर सोमवार को नई नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाइडन प्रशासन ने बिना टीका लगवाए लौटने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए भी जांच के नियम सख्त किए हैं। ऐसे लोगों को यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले और अमेरिकी पहुंचने के एक दिन के भीतर कोरोना जांच करानी होगी। पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना महामारी के बाद अमेरिका ने पिछले साल की शुरुआत में विदेशी नागरिकों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। इसकी शुरुआत चीनी नागरिकों के साथ हुई थी, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन समेत अन्य कई देशों के नागरिकों भी इसके दायरे में लाया गया था।

जेंट्स ने कहा कि एयरलाइंस को यात्रियों से उनके फोन नंबर और अन्य जानकारी भी लेने को कहा जाएगा, ताकि संक्रमण का पता चलने पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कोनी सी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को आने की छूट दी जाएगी। जेंट्स ने कहा कि नवंबर से पहले इसके बारे में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने यह कि नई नीति को नवंबर से लागू किया जाएगा, ताकि उससे पहले एयरलाइंस और यात्रा से जुड़ी अन्य एजेंसियों को नए नियमों के मुताबिक प्रोटोकाल लागू करने का वक्त मिल सके।

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