दुष्कर्म मामलों के निपटारे को निर्भया फंड से गठित होंगे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट

डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने निर्भया फंड से देशभर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है।

By Arti YadavEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 08:16 AM (IST) Updated:Sat, 17 Nov 2018 08:16 AM (IST)
दुष्कर्म मामलों के निपटारे को निर्भया फंड से गठित होंगे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट
दुष्कर्म मामलों के निपटारे को निर्भया फंड से गठित होंगे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय ने निर्भया फंड से देशभर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह कदम बच्चियों व महिलाओं से दुष्कर्म के लंबित मामलों के निपटारे के लिए उठाया है। जुलाई में कानून एवं न्याय मंत्रालय ने देश में एक हजार से अधिक ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने शुक्रवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर उपरोक्त जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, 'महिला एवं बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने निर्भया फंड के अंतर्गत तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इनमें दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना प्रमुख है।' बयान के मुताबिक, इन अदालतों के गठन पर कुल 767.25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें पहले चरण के दौरान नौ राज्यों में 777 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों की स्थापना होगी। मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने जिस दूसरे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, उसके तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच में इस्तेमाल के लिए फोरेंसिक किट का खरीदा जाना शामिल है।

बयान के अनुसार, इस पर 107.19 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उच्चस्तरीय समिति ने 17.64 करोड़ रुपये की लागत से कोंकण रेलवे द्वारा 50 रेलवे स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। ध्यान रहे 16 दिसंबर, 2012 के जघन्य दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की। इस फंड का इस्तेमाल महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यो के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग में तीन सदस्य मनोनीत
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) में तीन नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय ने चंद्रमुखी देवी, सोसो शैजा और कमलेश गौतम को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा तीन का इस्तेमाल करते हुए बिहार की चंद्रमुखी देवी, मणिपुर की सोसो शैजा और उत्तर प्रदेश में कानपुर की कमलेश गौतम को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है।' सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्षो की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक रहेगा।

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