NEET (UG) 2021 Result: इस समय तक घोषित हो सकते हैं नीट परीक्षा के नतीजे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

NEET (UG) 2021 Result मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट (यूजी) 2021 रिजल्ट की घोषणा इस माह के आखिर तक यानि 31 अक्टूबर 2021 तक की जा सकती है। हालांकि एनटीए की तरफ नीट रिजल्ट 2021 को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गयी है।

By Rishi SonwalEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 12:19 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 06:52 AM (IST)
NEET (UG) 2021 Result: इस समय तक घोषित हो सकते हैं नीट परीक्षा के नतीजे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
एनटीए की वेबसाइट, nta.ac.in या रिजल्ट पोर्टल, ntaresults.nic.in या नीट (यूजी) परीक्षा पोर्टल, neet.nta.nic.in पर रखें नजर।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। NEET (UG) 2021 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 12 सितंबर 2021 को आयोजित मेडिकल एवं डेंटल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) – 2021 के नतीजों की घोषणा जल्द की जा सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट (यूजी) 2021 रिजल्ट की घोषणा इस माह के आखिर तक यानि 31 अक्टूबर 2021 तक की जा सकती है। हालांकि, एनटीए की तरफ नीट रिजल्ट 2021 को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गयी है। दूसरी तरफ, नीट 2021 रिजल्ट को लेकर अपडेट एनटीए द्वारा आधिकारिक वेबसाइट, nta.ac.in पर या रिजल्ट पोर्टल, ntaresults.nic.in पर या नीट (यूजी) परीक्षा पोर्टल, neet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में सम्मिलित हुए देश भर के 15 लाख से अधिक उम्मीदवार नीट 2021 रिजल्ट के लिए इन वेबसाइट्स पर समय-समय पर विजिट करते रहें।

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इससे पहले एनटीए ने नीट (यूजी) 2021 परीक्षा के ‘आंसर की’ जारी कर दिये थे और इन पर उम्मीदवारों से आपत्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। इन आपत्तियों पर समीक्षा के बाद एनटीए द्वारा NEET (UG) 2021 Result के साथ-साथ फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

दूसरी तरफ, नीट (यूजी) 2021 परीक्षा में कुछ केंद्र पर कथित नकल के आरोपों और सीबीआई द्वारा की गयी जांच के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हुए कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा के रद्द करने और नकल रोकने की बेहतर तैयारियों के साथ फिर से आयोजन की मांग करते एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि कोर्ट इस समय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। खण्ड पीठ ने कहा कि इस समय परीक्षा में कोई भी हस्तक्षेप बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक साबित होगा।

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