Delhi University COVID - 19 Guideline: यूजी, पीजी छात्रों के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बैच में जा सकते हैं कॉलेज
Delhi University COVID - 19 Guideline दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार 12 अप्रैल 2021 को जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार सभी विभागों कॉलेजों और केद्रों पर अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग/लर्निंग ऑनलाइन मोड में जारी रहेगी। अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे बैच में जाने की अनुमति होगी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi University COVID - 19 Guideline: पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण के फिर से लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली विश्विद्यालय ने अपने सभी विभागों, कॉलजों, केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। डीयू द्वारा सोमवार, 12 अप्रैल 2021 को जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार सभी विभागों, कॉलेजों और केद्रों पर अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग/लर्निंग ऑनलाइन मोड में जारी रहेगी। हालांकि, विभिन्न यूजी/पीजी अन्य कोर्सेस के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अपने सम्बन्धित कॉलेज/केंद्र/विभाग में लैबोरेट्री / प्रैक्टिकल / स्किल / लाइब्रेरी या अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए छोटे-छोटे बैच में जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में उस कॉलेज के प्रिसंपल या डिपार्टमेंट हेड को यूजीसी गाइडलाइंस/एसओपी और अन्य सरकारी निर्देशों के अनुसार शेड्यूल बनाना होगा।
रिसर्च स्कॉलर जारी रख सकेंगे शोध कार्य
दूसरी तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्ट्रीम में एमफिल या पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर को कॉलेजे जाने की छूट दी है, लेकिन इन्हें सन्बन्धित विभाग के अध्यक्ष या अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी। साथ ही, इन स्कॉलर्स को सरकार दवारा जारी निर्देशों एवं सुरक्षात्मक सावधानियों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
50 फीसदी स्टाफ की होगी मौजूदगी
डीयू कोविड-19 गाइलाइंस के अनुसार विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर सभी ग्रुप ए स्तर के अधिकारियों को सराकारी निर्देशों के अनुसार ऑफिस जाना होगा। वहीं, सम्बन्धित हेड को सुनिश्चित करना होगा कि टीचिंग स्टाफ सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए संस्थान में उपस्थित होंगे। हालांकि, संस्थानों में एक बार में 50 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी फिजिकल रूप में और 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम से उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हेड का रोस्टर बनाना होगा। वहीं, यदि किसी टीचिंग या नॉन-टीचिंग स्टाफ की उपलब्धता नहीं होगी तो उसे इसके लिए लीव के लिए अप्लाई करना होगा और इन्हें सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमति के बिना स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।