COVID-19: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कर्मचारियों के लिए की यह महत्वपूर्ण घोषणा, यहां पढ़ें पूरी अपडेट
COVID-19 केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS) ने एक अहम घोषणा की है। KVS के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर टर्मिनल लाभ चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित अन्य भत्ते को फौरन देने के निर्देश दिए हैं।
COVID-19: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan, KVS) ने अपने कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। KVS ने जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को पंद्रह दिनों के भीतर पेंशन सहित अन्य भत्तों का निपटारा कर दिया जाए। केवीएस ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण महामारी की वजह से कई कर्मचारियों को खो दिया है। ऐसे में मृत कर्मचारी के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाए और उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर टर्मिनल लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित अन्य भत्ते को फौरन देने के निर्देश दिए हैं।
केवीएस ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि, वे मृत कर्मचारियों के पेंशन मामलों के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाएं। केवीएस ने इस संबंध में प्रिसिंपलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को पेंशन के कागजातों को पंद्रह दिनों के भीतर पूरा करें।
वहीं हाल ही में संगठन ने छुट्टियों के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत वर्तमान स्थिति को देखते हुए देश के सभी स्कूल, जो ठंडे और बहुत ठंडे क्षेत्र में हैं, उनको छोड़कर, 3 मई, 2021 से 20 जून, 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे।
वहीं इसके पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन ( Kendriya Vidyalaya Sangathan, KVS) ने हाल ही में 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कैंसिल कर दी थी। कोविड-19 संक्रमण के कारण यह फैसला लिया था। इसके साथ ही कक्षा 1 और अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया था। इसके तहत अब छात्र-छात्राएं को 30 अप्रैल, 2021 तक का मौका दिया गया था। वहीं इसके पहले इस कक्षा के लिए 23 अप्रैल, 2021 तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि देश भर में लगभग 1247 केन्द्रीय विद्यालय हैं। वहीं शिक्षा के अधिकार के तहत इन स्कूलों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं।