JKBOSE 10th Result 2020 Jammu Region: यूएफएम छात्रों के लिए बाेर्ड ने जारी किया ये जरूरी नोटिस, करें चेक

JKBOSE 10th Result 2020 Jammu Region जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने 10 वीं की फाइनल परीक्षाओं के संबंध में जम्मू रीजन के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है।

By Nandini DubeyEdited By: Publish:Fri, 05 Jun 2020 10:25 AM (IST) Updated:Fri, 05 Jun 2020 10:25 AM (IST)
JKBOSE 10th Result 2020 Jammu Region: यूएफएम छात्रों के लिए बाेर्ड ने जारी किया ये जरूरी नोटिस, करें चेक
JKBOSE 10th Result 2020 Jammu Region: यूएफएम छात्रों के लिए बाेर्ड ने जारी किया ये जरूरी नोटिस, करें चेक

 JKBOSE 10th Result 2020 Jammu Region: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Jammu and Kashmir Board of School Education, JKBOSE) ने 10 वीं की फाइनल परीक्षाओं के संबंध में जम्मू रीजन के लिए एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन छात्र-छात्राओं के लिए है, जिन्हें यूएफएम कैटेगिरी में रखा गया है। बोर्ड ने ऐसे स्टूडेंट्स को 9 जून तक जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं तो फिर  उन पर बोर्ड की ओर से लिया गया फैसला अंतिम होगा। यह सूचना बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.ac.in पर जारी की है।

जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने यूएफएम स्टूडेंट्स रोल नंबरों की सूची भी जारी की है। इन सभी संबंधित छात्रों को जेकेबीओएसई कार्यालय, रेहरी कॉलोनी में 9 जून को सुबह 10:30 बजे तक खुद को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई छात्र लॉकडाउन की वजह से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है तो वह बोर्ड से संपर्क करें और उसकी सूचना दें।

इन सभी छात्रों के लिए एक नंबर भी शेयर किया गया है, जिस पर स्टूडेंट्स को अपनी जानकारी दर्ज करानी है।छात्रों को अपना मोबाइल नंबर और रोल नंबर के साथ एसएमएस के माध्यम से 9906285008 पर 8 जून, 2020 तक मैसेज भेजना होगा। इसके अलावा बोर्ड ने यह सख्त हिदायत दी है कि छात्र जो भी नंबर मैसेज में शेयर करते हैं, उन्हें भविष्य में उस फोन नंबर पर भी उपलब्ध होना आवश्यक है।

नोटिस के मुताबिक छात्र अपने बचाव के लिए जांच के लिए समिति के सामने पेश हो जांए। अगर वे खुद या फोन पर खुद सामने नहीं आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में बोर्ड यह मान लेगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। फिर ऐसी स्थिति में उप-समिति द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड / रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम और उन पर बाध्यकारी होगा।

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