मुंबई के दादर में फिर उमड़ा लोगों का हुजूम, कोरोना के खौंफ से बेखबर दिखे लोग

Mumbai Coronavirus Update महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन मुंबई के दादर में फिर लोगों का हुजूम देखा गया। बता दें कि मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8938 नए मामले सामने आए और 23 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Fri, 09 Apr 2021 08:21 AM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 08:45 AM (IST)
मुंबई के दादर में फिर उमड़ा लोगों का हुजूम, कोरोना के खौंफ से बेखबर दिखे लोग
दादर की सब्‍जी मंडी में उमड़ा लोगेां का हुजूम

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना की रफ्तार दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है लेकिन दादर की सब्‍जी मंडी (Dadar Vegetable Market ) में उमड़े हुजूम को देखकर नहीं लगता कि लोग कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को लेकर सजग हैं। इस राज्‍य में महामारी का सबसे ज्‍यादा प्रकोप दिख रहा है लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुंबई (Mumbai) में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,938 नए मामले सामने आए हैं और 23 मौतें दर्ज की गई है।   

महाराष्ट्र में वीरवार को कोरोना संक्रमण के  56286 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 376 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 36130 लोग स्‍वस्‍थ हो चुके हैं  और 5,21,317 मरीज सक्रिय बताये गए हैं। अब तक कुल  26,49,757 मरीज स्‍वस्‍थ हो चुके हैं जबकि 57,028 की जान जा चुकी है। राज्‍य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्‍या  32,29,547 तक पहुंच चुकी है। 

मुंबई पुलिस की नई कोरोना गाइडलाइन

कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने दो दिन पहले ही  नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है।  इस गाइडलाइन के अनुसार शहर में कई स्‍थानों पर  पाबंदियां लगा दी गई हैं। जिससे कोरोना संक्रमण को कुछ हद तक रोका जा सके।  जानें नए मुंबई पुलिस की नई कोरोना गाइडलाइन। वीकेंड पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पांच लोगों से अधिक की आवाजाही प्रतिबंधित। समुद्र तट 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।  सार्वजनिक पार्क और बगीचों में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पांच से अधिक लोगों की जाने की मनाही।  दुकान, बाजार और मॉल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं हालांकि आवश्‍यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी।  आवश्‍यक सेवाओं को छोड़ निजी कार्यालय बंद रहेंगे।  टीवी शूटिंग और फिल्म के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।  सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा, थिएटर, ऑडिटोरियम, आर्केड, वाटर पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, खेल परिसर  बंद रहेंगे। 

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