Maharashtra: मनसुख हिरेन के घर फिर पहुंची एनआइए की टीम

Maharashtra मनसुख हत्याकांड की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने सोमवार को मनसुख के ठाणे स्थित घर का दौरा कर कारोबारी के स्वजन से मुलाकात की। यह जानकारी मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 07:03 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 07:03 PM (IST)
Maharashtra: मनसुख हिरेन के घर फिर पहुंची एनआइए की टीम
मनसुख हिरेन के घर फिर पहुंची एनआइए की टीम। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। Maharashtra: अंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने सोमवार को मनसुख के ठाणे स्थित घर का दौरा कर कारोबारी के स्वजन से मुलाकात की। यह जानकारी मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दी। पुलिस के एनआइए टीम के सदस्य दोपहर बाद 2.15 बजे विकास पाम्स सोसयटी स्थित मनसुख हिरेन के फ्लैट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मनसुख की पत्नी और बेटों से मुलाकात की। मुकेश अंबानी की आवासीय इमारत अंटीलिया के पास 25 फरवरी को विस्फोटक लदी स्कार्पियो मिली थी। यह स्कार्पियो मनसुख की थी। यह दूसरी बार है, जब एनआइए के वरिष्ठ अधिकारी मनसुख के घर पहुंचे। इससे पहले एनआइए की टीम ने 11 मार्च को मनसुख के घर जाकर पत्नी और बच्चों से बात की थी।

उल्लेखनीय है मनसुख का शव पांच मार्च को ठाणे में समुद्र की खाड़ी में मिला था। मनसुख की पत्नी ने हत्या का शक जताते हुए इन दोनों मामलों के मुख्य आरोपित सचिन वाझे की भूमिका पर सवाल उठाए थे। जांच आगे बढ़ने के बाद वाझे के खिलाफ मनसुख की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने शुरू की। बाद में यह जांच एनआइए को सौंप दी गई।

इधर, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर अंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार बरामद होने और मनसुख हिरेन हत्या मामले में एक अदालत ने मुंबई पुलिस के अधिकारी रियाज काजी को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रियाज काजी मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे का सहयोगी है। सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज काजी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को एनआइए हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद काजी को अवकाश कालीन अदालत में पेश किया गया। इस पर अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एनआइए ने उनकी और हिरासत नहीं मांगी थी।

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