Maharashtra: लातूर में विवाह समारोह में शामिल नहीं होंगे 50 से अधिक लोग, अंतिम संस्‍कार में भी 25 की इजाजत

लातूर के जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी को लेकर नए आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार जिले में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और अंतिम संस्‍कार में भी 25 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 01:02 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 01:02 PM (IST)
Maharashtra: लातूर में विवाह समारोह में शामिल नहीं होंगे 50 से अधिक लोग, अंतिम संस्‍कार में भी 25 की इजाजत
लातूर में विवाह समारोह में शामिल नहीं होंगे 50 से अधिक लोग

औरंगाबाद, पीटीआइ। महाराष्ट्र के लातूर जिला में भले ही कोरोनोवायरस संक्रमित मामलों की संख्या घट रही है लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्‍कार में भी 25 से ज्‍यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने शुक्रवार शाम का ही ये आदेश जारी कर दिया था।

ताजा अधिसूचना के अनुसार, लातूर राज्य सरकार की पांच स्तरीय "अनलॉक" योजना के स्तर-1 के अंतर्गत रखा गया है। मौजूदा कोरोनावायरस स्थिति को देखते हुए लातूर में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। लेकिन, प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि जिले में मामलों में कमी आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने विवाह और अंतिम संस्कार में उपस्थिति के मामले में प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एक विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि अगले आदेश तक अंतिम संस्कार में केवल 25 व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

लातूर में शुक्रवार को कोविड-19 के 39 मामले सामने आए, जिससे संक्रमण की कुल संख्या 90,132 हो गई। इनमें से 87,249 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,380 अपनी जान गंवा चुके हैं। लातूर जिले में 323 एक्टिव केस हैं।  मिली जानकारी के अनुसार इस जिले में ठीक होने की दर 97 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 2.6 प्रतिशत है। 

सरकार की 4 जून की अधिसूचना के अनुसार, पांच प्रतिशत या उससे कम की COVID-19 सकारात्मकता दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर वाले क्षेत्र पहली श्रेणी में होंगे, और वहां पूरी तरह से प्रतिबंध हटाया जा सकता है, जबकि पांचवीं श्रेणी के क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर के साथ, केवल आवश्यक दुकानें ही खुली रहेंगी और कार्यालय में उपस्थिति 15 प्रतिशत पर सीमित रहेगी।

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