Maharashtra: परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर के संबंध में 20 मई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ परमबीर सिंह हाईकोर्ट भी जा चुके है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 03:44 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 06:28 PM (IST)
Maharashtra: परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार
परमबीर सिंह की एफआइआर के संबंध में 20 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उत्पीड़न संबंधी एफआइआर के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तारी नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने जस्टिस पीबी वरले और जस्टिस एन आर बोरकर की खंडपीठ को बताया कि अकोला में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। खंबाटा ने कहा कि पुलिस, परमबीर को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक सिंह की याचिका के जवाब में हलफनामा नहीं दायर कर देती। उल्लेखनीय है परमबीर समेत 28 पुलिस वालों के खिलाफ 30 अप्रैल को अकोला में तैनात इंस्पेक्टर भीमराव घडगे ने एफआइआर दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। खंबाटा ने बताया कि सिंह की याचिका पर हलफनामा देने के लिए पुलिस को थोड़ा समय चाहिए। पुलिस ने राज्य सरकार का वक्तव्य स्वीकार कर लिया। इस मामले पर 20 मई को फिर सुनवाई होगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह घटना 2015 की है लेकिन इसकी एफआइआर 2021 में कराई गई। शिकायतकर्ता को एफआइआर दर्ज कराने में पांच साल लग गए। इस पर परमबीर के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दुर्भावनावश मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि यह एफआइआर पूरी तरह गलत है। ऐसे में याचिकाकर्ता (सिंह) को संरक्षण दिया जाना चाहिए। 

इधर, गत दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वह उनपर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। सिंह ने यह बात उच्च न्यायालय में दायर अपनी दूसरी याचिका में भी कही है। यह याचिका सिंह ने राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध शुरू करवाई गई जांच पर रोक लगाने के लिए दायर की है। परमबीर सिंह ने सीबीआइ को लिखे पत्र में कहा है कि 15 अप्रैल को संजय पांडे द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद वह 19 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे। वहां संजय पांडे ने उन्हें सलाह दी कि सिस्टम से लड़ने के कोई फायदा नहीं होगा। आप गृहमंत्री के विरुद्ध लगाए गए अपने सभी आरोप वापस ले लीजिए, तो आपके विरुद्ध चल रही जांच रोक दी जाएगी। 

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