Kangana Ranaut vs BMC Court Hearing: जज ने कहा- बारिश में इमारत को तोड़कर नहीं छोड़ा जाता

मुंबई के बांद्रा में बीते 9 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट (Kangana Ranaut ) के ऑफिस में हुई बीएमसी (BMC) द़वारा की गयी तोड़फोड़ के मामले में बॉम्‍बे हाइकोर्ट (Bombay High court) में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी ।

By Babita kashyapEdited By: Publish:Thu, 24 Sep 2020 01:36 PM (IST) Updated:Thu, 24 Sep 2020 01:41 PM (IST)
Kangana Ranaut vs BMC Court Hearing: जज ने कहा- बारिश में इमारत को तोड़कर नहीं छोड़ा जाता
कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ मामले पर सुनवाई टली

मुंबई, एएनआइ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट (Kangana Ranaut ) के ऑफिस पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में वीरवार को सुनवाई होने के बाद उसे शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High court) में कार्रवाई के दौरान जब  बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से जवाब मांगा गया तो बीएमसी के वकील ने कोर्ट से और समय देने की मांग की।  इस पर जज ने  कहा कि वैसे तो आप बहुत तेज हैं, फिर इस मामले में सुस्ती क्‍यों दिखा रहे हैं? साथ ही कहा कि बारिश के मौसम में किसी भी इमारत को इस तरह से तोड़ कर नहीं छोड़ा जाता है। बीएमसी अब शुक्रवार को जवाब देगी और कंगना के वकील भी तभी अपना पक्ष रखेंगे।

बता दें कि कंगना रनोट के ऑफिस के कुछ हिस्‍से को बीएमसी ने अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। जिसके खिलाफ अभिनेत्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट का आरोप है कि उनके ऑफिस का निर्माण अवैध नहीं था। बीएमसी द्वारा की गयी इस तोड़फोड के मामले में अभिनेत्री ने 2 करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बीते दिनों काफी तनातनी और बहस हुई थी जिसके बाद बीती 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के कार्यालय को अवैध बताते हुए कुछ हिस्‍सा तोड़ दिया था। इसके बाद कंगना के वकील ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तोड़फोड़ पर स्थगन आदेश जारी करने की अपील की थी। हाइकोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए इसे राजनीतिक दबाव में की गयी कार्रवाई बताया था, इस मामले में बीएमसी ने सफाई देते हुए कहा था कि कंगना के कार्यालय में अवैध निर्माण किया गया था इसलिए इसे तोड़ा गया है।

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