Maharashtra Coronavirus: इन छह राज्‍यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की नई SOP

Maharashtra Coronavirus केरल गोवा राजस्थान दिल्ली-एनसीआर गुजरात और उत्तराखंड से अगर आप महाराष्ट्र जाना चाहते हैं तो आपके लिए 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) करवाना अनविार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही राज्‍य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 08:16 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 08:32 AM (IST)
Maharashtra Coronavirus:  इन छह राज्‍यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की नई SOP
केरल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और उत्तराखंड के ट्रेन यात्रियों को महाराष्ट्र की यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर टेस्‍ट करवाना होगा।

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण पैदा हुई भयावह स्थिति को देखते हुए देश के छह राज्‍यों को बेहद संवेदनशील माना है। जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने  नई एसओपी जारी की है जिसके अनुसार केरल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और उत्तराखंड के ट्रेन यात्रियों को महाराष्ट्र की यात्रा से 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्‍ट करवाना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही राज्‍य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 

राज्‍य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इन राज्‍यों से लंबी दूरी की ट्रेनों में आने वाले यात्रियों के लिए ये नई एसओपी जारी की है। रेलवे स्‍टेशन पर सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और उसके बाद ही यात्रियों को महाराष्ट्र के लिए ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने रविवार को एक आदेश में कहा, यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस दौरान शारिरिक दूरी का ध्‍यान रखना सबके लिए जरूरी होगा। इन छह राज्यों से चलने वाली ट्रेनों पर महाराष्ट्र के लिए कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए। 

मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय को स्टेशनों में सभी निकास स्थानों पर थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराने और ट्रेनों में कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।भारतीय रेलवे ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में फेस मास्क नहीं पहनने और थूकने वालों पर  500 रुपये का जुर्माना लगाएगा। इस संबंध में जारी आदेश को लेकर रेलवे छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सकता है।

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