Maharashtra: गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत अर्जी का सीबीआइ ने किया विरोध

Maharashtra जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घराटे ने कहा कि राजन के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और कई में सजा हो चुकी है। घराटे ने कोर्ट से आग्रह किया कि गैंगस्टर की जान को काफी खतरा है इसलिए उसे जमानत न दी जाए।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 07:51 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 07:51 PM (IST)
Maharashtra: गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत अर्जी का सीबीआइ ने किया विरोध
गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत अर्जी का सीबीआइ ने किया विरोध। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। सीबीआइ ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट में छोटा राजन की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि गैंगस्टर ने देश के कानून का कभी सम्मान नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घराटे ने कहा कि राजन के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और कई में सजा हो चुकी है। घराटे ने कोर्ट से आग्रह किया कि गैंगस्टर की जान को बाहर काफी खतरा है, इसलिए उसे जमानत न दी जाए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी व नवंबर 2015 में प्रत्यर्पण से पहले राजन ने छद्म नाम व पासपोर्ट के जरिये कई देशों की यात्रा की। उसे इंडोनेशिया से प्रत्यारोपित कराया गया था और फिलहाल व नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राजन ने एक होटल कारोबारी की हत्या के प्रयास के मामले में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। इस मामले में वर्ष 2019 में एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर को आठ साल की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि छोटा राजन पर अपहरण और हत्या के कई मामलों समेत 70 से अधिक केस दर्ज थे। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पिछले दिनों उसे हनीफ कड़ावाला की हत्या के केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पिछले दिनों उसे हनीफ कड़ावाला की हत्या के केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में भी छोटा राजन आरोपी था। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र निकालजे था। 2015 में उसे इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया था। 26 अप्रैल को उसे कोरोना संक्रमण से इलाज के लिए एम्स ले जाया गया है। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने 26 अप्रैल को एक केस की सुनवाई के दौरान बताया था कि छोटा राजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेशी के लिए नहीं लाया जा सकता। इसकी वजह यह है कि उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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