Rajasthan: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 21 मई को होगी सुनवाई

Rajasthan कोरोना संक्रमित होने के बाद जोधपुर स्थित एम्स में इलाज करा रहे आसाराम की अंतरिम याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एम्स की ओर से आसाराम के स्वास्थ को लेकर रिपोर्ट पेश की गई।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 04:45 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 05:21 PM (IST)
Rajasthan: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 21 मई को होगी सुनवाई
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। Rajasthan: जोधपुर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमित होने के बाद जोधपुर स्थित एम्स में इलाज करा रहे आसाराम की अंतरिम याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एम्स की ओर से आसाराम के स्वास्थ को लेकर रिपोर्ट पेश की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एम्स में ही आसाराम का इलाज करने के आदेश दिए हैं। आसाराम ने आयुर्वेद पद्दति से इलाज करवाने के संबंध में दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन एम्स की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद अब फिर आसाराम की जमानत की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। हाईकोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है। तब तक आसाराम को एम्स में ही रखा जाएगा।

कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम की ओर से अपनी अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी। आसाराम की तरफ से इलाज कराने के लिए दो माह की अंतरिम जमानत देने की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। एम्स की तरफ से बताया गया कि कोरोना संक्रमित आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। ऑनलाइन हुई इस सुनवाई में आसाराम की तरफ से तर्क दिया कि आसाराम को हार्ट में तकलीफ है, साथ ही वे कई बीमारियों से परेशान है। ऐसे में वे आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज कराना चाहते है। इस कारण मानवीय आधार पर जमानत दी जाए।

राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। सरकारी वकील अनिल जोशी ने कहा कि एम्स की तरफ से पेश आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई है। फिलहाल, उसका सिर्फ कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन तक आइसोलेट रहना अनिवार्य है। ऐसे में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई तिथि 21 मई तय कर दी। तब तक आसाराम के कोरोना संक्रमित होने के बाद के 14 दिन भी पूरे हो जाएंगे। साथ ही, एम्स से उस दिन आसाराम के स्वास्थ्य की ताजा रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके बाद ही आसाराम की इलाज के संबंध में लगाई गई जमानत याचिका पर फैसला हो पाएगा।

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