Aryan Khan को रिमांड पर लेने के लिए NCB ने क्‍या क्‍या दिए तर्क, जाने जज ने क्‍या कहकर उन्‍हें ठुकराया, जेल भेजा

क्रूज ड्रग कांड में अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है लेकिन तकनीकी कारणों से उसे आज जेल नहीं भेजा जा सका। इसलिए रात भी उसे न्यायिक हिरासत के रूप में एनसीबी की हवालात में ही गुजारनी पड़ेगी

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 03:48 PM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 09:17 PM (IST)
Aryan Khan को रिमांड पर लेने के लिए NCB ने क्‍या क्‍या दिए तर्क, जाने जज ने क्‍या कहकर उन्‍हें ठुकराया, जेल भेजा
पहले भी 4 अक्‍टूबर को आर्यन कोर्ट में पेश हुए थे

राज्य ब्यूरो, मुंबई। क्रूज ड्रग कांड में अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे आज जेल नहीं भेजा जा सका। इसलिए गुरुवार की रात भी उसे न्यायिक हिरासत के रूप में एनसीबी की हवालात में ही गुजारनी पड़ेगी। आर्यन सहित सभी आठ आरोपितों की जमानत की अर्जी पर कोर्ट शुक्रवार को 12.30 बजे सुनवाई करेगी।

मुंबई के चीफ मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट आर.एम.नेर्लीकर ने आज देर शाम यह कहते हुए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रिमांड की अर्जी ठुकरा दी कि एनसीबी को इस मामले में जांच के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। अब इसमें हिरासत में रखकर पूछताछ किए जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा रहा है। जज के अनुसार सभी रिमांड आवेदन में आधार अस्पष्ट हैं, इसलिए आरोपितों की रिमांड बढ़ाई नहीं जा सकती। जज ने कहा कि आरोपितों के लिए एनसीबी हिरासत की मांग की गई है।

वह अरबाज मर्चेंट एवं आर्यन खान के बयान के आधार पर छह अक्तूबर को गिरफ्तार किए गए अचित कुमार का सामना अन्य सभी आरोपितों से करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि अचित की गिरफ्तारी के बाद भी आर्यन एवं अरबाज दोनों एनसीबी की हिरासत में थे। तब भी कोर्ट में पेशी होने तक कुछ भी जांच नहीं की गई। जज के अनुसार आरोपितों की पैरवी कर रहे वकील मानते हैं कि एनसीबी की हिरासत में आरोपितों की मौजूदगी जरूरी नहीं है। क्योंकि स्थिति पहले जैसी ही है। इसलिए सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। बता दें कि यह फैसला आते-आते शाम के सात बज चुके थे। बिना कोविड रिपोर्ट के आरोपितों को छह बजे के बाद जेल भेजा जाना संभव नहीं था। इसलिए जज ने गुरुवार की रात सभी आरोपितों को एनसीबी के हवालात में ही न्यायिक हिरासत में ऱखे जाने के आदेश दिए।

इससे पहले एनसीबी का पक्ष रख रहे एडीशनल सालीसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह एवं वरिष्ठ वकील अद्वैत सेठना तथा आरोपितों के सभी वकीलों के बीच रिमांड आवेदन पर जमकर जिरह हुई। अनिल सिंह ने कहा कि हम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें सभी की रिमांड की जरूरत है। ताकि सभी को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा सके। सिंह ने कहा कि हमें 12.30 बजे ड्रग्स के मुख्य आपूर्तिकर्ता पर छापा मारकर उसे कुछ देर पहले ही गिरफ्तार किया है। इससे पहले कल अचित कुमार को, फिर एक विदेशी नागरिक को पकड़ा है। सिंह के तर्कों का जवाब देते हुए आर्यन खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि जहां तक आर्यन से अब तक हुई पूछताछ का सवाल है तो अधिकारियों ने उनके विदेश प्रवास से जुड़े सवालों के अलावा और कुछ नहीं पूछा है। मानेशिंदे ने यह भी कहा कि जब आर्यन और अरबाज के बयान के आधार पर छह अक्तूबर को अचित कुमार को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका आर्यन एवं अरबाज से सामना करवाना चाहिए था। यह देखना चाहिए था कि अचित वास्तव में अरबाज एवं आर्यन से संबंधित है या नहीं। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। अतः रिमांड के लिए सिर्फ आमना-सामना करवाना ही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।

मानेशिंदे ने तर्क दिया कि अचित से यदि आर्यन का आमना-सामना करवाने की जरूरत है, तो वह तो किसी भी वक्त, किसी भी दिन हो सकता है। यह तो आर्यन को जमानत दिए जाने के बाद भी हो सकता है। मानेशिंदे ने सवाल किया कि आर्यन से दो रात से पूछताछ नहीं हुई है। फिर उन्हें अब हिरासत में रखकर पूछताछ करने की क्या जरूरत है ? मानेशिंदे ने एनसीबी द्वारा रिमांड बढ़ाए जाने के आवेदन पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि इन्हें आरोपितों की हिरासत क्यों दी जाए ? जबकि मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक आर्यन के सामने बैठाकर किसी से पूछताछ नहीं की गई है। न आर्यन के बैग से कुछ बरामद हुआ है। न आर्यन ने अपने फोन से कोई छेड़छाड़ की है। जब एनसीबी अब तक इसमें कुछ नहीं कर सकी, तो आगे क्या करेगी ?

बता दें कि आर्यन खान सहित आठों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला होने के तुरंत बाद सतीश मानेशिंदे ने उसी अदालत में अंतरिम जमानत का आवेदन दे दिया है। इस पर शुक्रवार को 12.30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट ने एनसीबी के हवालात में आरोपितों को परिवार से मिलने की अनुमति भी दे दी है।

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