Maharashtra: माइकल जैक्सन शो का मनोरंजन कर महाराष्ट्र सरकार ने 25 साल बाद किया माफ

Maharashtra 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और भाजपा सरकार बनने के बाद शिव उद्योग सेना के बैनर तले राज ठाकरे ने मुंबई के अंधेरी उपनगर के स्टेडियम में पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का शो आयोजित किया था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Wed, 06 Jan 2021 09:08 PM (IST) Updated:Wed, 06 Jan 2021 09:08 PM (IST)
Maharashtra: माइकल जैक्सन शो का मनोरंजन कर महाराष्ट्र सरकार ने 25 साल बाद किया माफ
माइकल जैक्सन शो का मनोरंजन कर महाराष्ट्र सरकार ने किया माफ। फाइल फोटो

मुंबई, राज्य ब्यूरो। Maharashtra: करीब 25 साल पहले मुंबई में हुए माइकल जैक्सन शो का मनोरंजन कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने माफ कर दिया है। टैक्स की यह राशि 3.4 करोड़ रुपये है। यह फैसला बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना-भाजपा सरकार बनने के बाद शिव उद्योग सेना के बैनर तले राज ठाकरे ने अंधेरी उपनगर के स्टेडियम में पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का शो आयोजित किया था। एक नवंबर, 1996 को हुए इस शो से पहले माइकल जैक्सन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित आवास मातोश्री भी गए थे। यह कार्यक्रम होने के बाद इसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी प्रा.लि. पर आंका गया 3.4 करोड़ रुपये का मनोरंजन कर तत्कालीन शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने माफ कर दिया था।

उस समय मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री भाजपा के गोपीनाथ मुंडे, वित्तमंत्री भाजपा के एकनाथ खडसे व राजस्व मंत्री शिवसेना नेता नारायण राणे थे। तब शिवसेना में राज ठाकरे की लोकप्रियता शिखर पर थी और उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन मनोरंजन कर माफ किए जाने को ग्राहक अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था ग्राहक पंचायत ने कोर्ट में चुनौती दी थी। विवाद बढ़ने पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट ने मनोरंजन कर के रूप में आंकी गई राशि 3.4 करोड़ रुपये कोर्ट के खजाने में जमा कर दिए थे। 13 अप्रैल, 2011 को मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सरकार को ही निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। उस समय राज्य में कांग्रेस और राकांपा की सरकार थी। 2014 में आई भाजपा की फड़णवीस सरकार भी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर सकी। अब शिवसेना और कांग्रेस-राकांपा की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र मनोरंजन कर अधिनियम, 1923 की धारा 6 (3) के तहत सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार के तहत मनोरंजन कर की यह राशि माफ करने का फैसला किया है। 

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