Bombay High Court में अभिनेता सोनू सूद की याचिका खारिज, BMC ने जारी किया था नोटिस
आवास पर अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम ने अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुंबई, एएनआइ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने अवैध निर्माण (Illegal Construction) को लेकर अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) को नोटिस जारी किया था। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे उच्च न्यायालय ( Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को हुई सुनवाई में बीएमसी ने कोर्ट में कहा था कि अभिनेता अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं। बीएमसी से सोनू को 'आदतन अपराधी' भी बताया था।
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने उपनगर जुहू में स्थित अपन आवास में कथित तौर पर बिना इजाजत अवैध निर्माण किया था जिसे लेकर बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी वकील डीपी सिंह के जरिये बीते सप्ताह दायर की याचिका के माध्यम से कहा गया था कि सोनू के इस छह मंजिला आवास में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करवाया गया है। इस छह मंजिला आवास का नाम शाक्ति सागर है।
याचिका में अक्टूबर 2020 में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद करने के साथ-साथ इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया गया है। इसे लेकर बीएमसी ने जुहू पुलिस से चार जनवरी को शिकायत भी दर्ज करवायी थी। इस शिकायत में बीएमसी ने बताया कि अभिनेता सोनू सूद ने अपने जुहू स्थित रिहायशी आवास को बिना अनुमति होटल में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही बीएमसी ने कोर्ट में अभिनेता पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप भी लगाया था। बीएमसी का कहना था कि सोनू सूद ने इसके लिए लाइसेंस लेना भी आवश्यक नहीं समझा और बिना इजाजत आवासीय इमारत को होटल में बदल दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और निर्माण कार्य जारी रखा था।